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थिएटर में चूहे ने काटा, कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा शख्स, इलाज के खर्च से कई गुना मुआवजा मिल गया

Kerala में एक युवक को थिएटर में चूहे ने काटा था, जिसके बाद मामला Consumer Court पहुंच गया. कोर्ट ने कोर्ट को आदेश दिया कि वो पीड़ित को 18 हजार का हर्जाना दे. जिसमें इलाज के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का भी खर्च शामिल है.

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केरल के थिएटर में युवक को चूहे ने काटा. (फोटो- इंडिया टुडे)

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  • केरल की कंज्यूमर कोर्ट ने एक सिनेमा थिएटर को अपने ग्राहक को 18 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया क्योंकि फिल्म देखने के दौरान ग्राहक को थिएटर में चूहे ने काटा था।
  • शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि थिएटर स्टाफ ने चूहे के काटने की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे वह इलाज कराने को मजबूर हुआ और बाद में कोर्ट के पास गया।
  • कोर्ट ने थिएटर प्रबंधन को 30 दिन के अंदर 15 हजार मुआवजा और 3 हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर भुगतान करने का निर्देश दिया है।

केरल के एक सिनेमा थिएटर को अपने एक ग्राहक को 18 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया गया है. यह आदेश केरल की एक कंज्यूमर कोर्ट ने दिया है. दरअसल, शख्स ने थिएटर पर आरोप लगाया था कि फिल्म देखते समय उसे एक चूहे ने काट लिया था. आरोप है कि शिकायत करने पर थिएटर ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. मामले की सुनवाई कंज्यूमर कोर्ट के प्रेसिडेंट कृष्णन और उसके सदस्य बीना केजी ने की. 

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों अधिकारियों ने माना कि थिएटर के भीतर चूहे का काटना ‘बहुत गंभीर मसला’ है. साथ ही कस्टमर्स की सुरक्षा का ध्यान रखना मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

‘दूसरी पार्टी (थिएटर) की सर्विस में गंभीर कमी है. शिकायतकर्ता को मानसिक तनाव और तकलीफ से गुजरना पड़ा है. उन्होंने अपना इलाज करवाया और उसका खर्च भी उठाया. इसलिए वो मुआवजे के हकदार हैं.’

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सुनवाई के दौरान कंज्यूमर कोर्ट ने थिएटर को आदेश दिया कि वो पीड़ित को 15 हजार मुआवजा और 3 हजार कानूनी खर्च के तौर पर दे. कोर्ट ने कहा कि आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर पीड़ित तो मुआवजा की रकम दी जाए.  

पूरा मामला क्या है?

दरअसल, शिकायतकर्ता अपने दोस्त के साथ कासरगोड में एक थिएटर में फिल्म देखने गए थे. शो शाम के करीब 7:30 बजे का था. उनका आरोप है कि फिल्म के खत्म होने के कुछ समय पहले उन्हें थिएटर में चूहे ने काट लिया. इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत थिएटर के काउंटर पर की, लेकिन मौजूद स्टाफ ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया.

थिएटर से निकलने के बाद पीड़ित अस्पताल गए, जहां उन्हें डॉक्टरों ने टिटनस और रेबीज का इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी. रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित ने अपने इलाज पर करीब 1500 रुपये खर्च किए थे और इसके इतर थिएटर के मैनेजर ने उन्हें मात्र 1 हजार रुपये ही दिए. पीड़ित का आरोप है कि आगे के इलाज के लिए मैनेजमेंट से गुजारिश की गई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया. इसकी वजह से युवक को कोर्ट की ओर रुख करना पड़ा. याचिकाकर्ता ने मुआवजे के तौर पर 20 हजार रुपये की मांग की थी.

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थिएटर ने आरोपों को खारिज किया

इधर थिएटर ने युवक के सभी आरोपों को खारिज कर दिया. यहां तक कि घटना वाले दिन उनके फिल्म देखने की मौजूदगी से भी इनकार कर दिया. चूहे के काटने वाली घटना के बारे में मिली सूचना मिलने से भी मना कर दिया. हालांकि, पीड़ित ने कोर्ट में कई सबूत पेश किए थे, जिससे ये बात साफ हो गई कि वो थिएटर में फिल्म देखने गए और उन्हें चूहे ने भी काटा. साथ ही इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ा, जहां डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी थी.

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