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गौतम अडानी-पीएम मोदी पर बनी डॉक्युमेंट्री दिखाने पर रोक, HC ने कहा- 'तुरंत हर जगह से हटाओ'

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ‘How Modi and Adani Stole India: The Friendship Files’ नाम की 36 मिनट की डॉक्युमेंट्री को पब्लिश, अपलोड और शेयर करने पर 31 जनवरी 2027 तक अंतरिम रोक लगा दी.

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मोदी-अडानी की डॉक्युमेंट्री पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. (फोटो- India Today)

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  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने ‘‘How Modi and Adani Stole India: The Friendship Files’’ नामक विवादित डॉक्युमेंट्री को 31 जनवरी 2027 तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर पब्लिश, अपलोड या शेयर करने पर रोक लगा दी है।
  • अडानी एंटरप्राइजेज ने मानहानि और वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें वीडियो निर्माता और संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उद्देश्य बनाया गया था।
  • कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स से वीडियो हटा देने, यूआरएल तक पहुंच रोकने और वीडियो से जुड़ी क्लिपों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं, जबकि 31 जनवरी 2027 के बाद नियमित सुनवाई होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी पर बनी एक डॉक्युमेंट्री फिल्म पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. कोर्ट ने डॉक्युमेंट्री को किसी भी प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करने, अपलोड करने या शेयर करने पर रोक लगाई है. यह रोक 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी. अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने इसे लेकर याचिका डाली थी. डॉक्युमेंट्री वीडियो बनाने वाले सबीर भाटिया और अन्य लोगों के खिलाफ ये याचिका थी, जिसमें कंपनी ने न सिर्फ वीडियो को फैलाने से रोकने के आदेश की मांग की थी बल्कि मानहानि के लिए हर्जाना भी मांगा था. 

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस आर्यक दत्त की कोर्ट में ये सुनवाई हुई. उन्होंने एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के संचालकों को संबंधित डॉक्युमेंट्री वीडियो को पब्लिश करने, रीपोस्ट करने, अपलोड करने और शेयर करने से रोक दिया है. इस वीडियो से जुड़ी कोई क्लिप को भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की इजाजत नहीं होगी.

इसके अलावा जस्टिस दत्त ने वीडियो को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए भी कहा है. संबंधित पक्षों को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि वो इस वीडियो को तत्काल सभी अकाउंट, चैनलों या सोशल मीडिया पेजों से हटवाने की व्यवस्था करें. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कहा कि वो याचिका में बताए गए हर यूआरएल तक पहुंच को रोकने का इंतजाम करें. वीडियो तक पहुंच बनाने वाली रीपोस्ट, क्वोटपोस्ट या शेयर जैसी हर गतिविधि बंद करें. कोर्ट ने यूट्यूब, इंस्टा और एक्स से ये भी कहा है कि वो इस वीडियो से जुड़े अकाउंट और यूआरएल की जानकारियां सेफ रखें. 

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कोर्ट की ये अंतरिम रोक 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी. जनवरी 2027 से ही इस मामले की सुनवाई नियमित बेंच के सामने होगी. कोर्ट ने ये साफ भी किया कि यह आदेश अडानी ग्रुप या सरकारी नीति की आलोचना या उसकी निष्पक्ष रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगाता. इस डॉक्युमेंट्री पर लगाई गई रोक सिर्फ विवादित वीडियो और उसमें दिखाए गए मानहानि वाले बयानों से जुड़ी है.

क्या है डॉक्युमेंट्री में?

बता दें कि विवादित डॉक्युमेंट्री का नाम ‘How Modi and Adani Stole India: The Friendship Files’ है, जो तकरीबन 36 मिनट की है. इस डॉक्युमेंट्री को भारतीय-अमेरिकी आन्त्रप्रन्यॉर सबीर भाटिया ने बनाई है. इसमें पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच संबंधों के बारे में बताया गया है. 

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