"गोवा कोर्ट ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पक्ष में फ़ैसला सुनाया है. इंजीनियर ने याचिका दायर की थी कि मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर से उसे काम करने में परेशानी होती है. गोवा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स तुरंत हटाये जाएं."इस मेसेज को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.
फेसबुक यूज़र सुनील राधाकृष्णन नायर
ने वायरल मेसेज पोस्ट करते हुए लिखा है-
"जय श्री राम"
*जय श्री राम ❣️*
Posted by Sunil Radhakrishnan Nair
on Tuesday, 16 March 2021
)
वेरिफाइड ट्विटर यूज़र और लेखिका शेफाली वैद्य
ने भी यही दावा ट्वीट किया है.
मामले की जानकारी के लिए हमने याचिकाकर्ता के वकील ओंकार कुलकर्णी से बात की. उन्होंने 'दी लल्लनटॉप' को बताया-
"2 साल पहले याचिकाकर्ता ने शिकायत दर्ज की थी कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. लेकिन 2 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच के सामने याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने गोवा के एडिशनल कलेक्टर को 3 महीने के भीतर मामले का समाधान करने के लिए कहा है. कई मस्जिदों में बिना परमिशन के लाउडस्पीकर्स प्रयोग किए जा रहे थे. ये बात खुद मस्जिद से जुड़े लोगों ने माना है. अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बिना परमिशन के चल रहे लाउडस्पीकर्स को बंद करने का आदेश दिया है और उसे नियमानुसार चालू करने से पहले परमिशन लेने का निर्देश दिया है."हमें इस संबंध में गोवा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ़ से दी गई जजमेंट और ऑर्डर की कॉपी भी मिली.

गोवा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जजमेंट और ऑर्डर.
इस कॉपी की पुष्टि गोवा के ADM गौरेश एस कुटिकर ने 'दी लल्लनटॉप' से की. ऑर्डर के मुताबिक़, बिना परमिशन के चल रहे सभी लाउडस्पीकर्स को बंद करने का आदेश दिया गया है. साथ ही परमिशन मिलने के बाद नॉइज लेवल के नियम का पालन करते हुए लाउडस्पीकर्स के प्रयोग के निर्देश दिए गए हैं. इस जजमेंट और ऑर्डर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मस्जिदों पर अब लाउडस्पीकर्स नहीं लगेंगे. नतीजा हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर गोवा में मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स हटाने से जुड़ा दावा भ्रामक निकला. गोवा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बिना परमिशन के चल रहे सभी लाउडस्पीकर्स को हटाने का आदेश दिया है. कहा है कि नॉइज लेवल के नियम और संबंधित ऑथोरिटी से परमिशन लेकर ही कोई लाउडस्पीकर का प्रयोग कर सकता है.
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