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बैंकों की हड़ताल से पहले ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का इंतजाम हो गया

आदेश के मुताबिक सितंबर 2026 की सैलरी और पेंशन का भुगतान शुक्रवार 25 सितंबर को ही कर दिया जाएगा. यह फैसला इसलिए लिया गया है कि बैंक हड़ताल के दौरान बैंकिंग लेनदेन में परेशानी के चलते सैलरी अटकने की आशंका थी. 28 से 30 सितंबर तक सरकारी बैंकों की तीन दिन की हड़ताल होने वाली है.

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28 से 30 सितंबर तक सरकारी बैंकों की तीन दिन की हड़ताल होने वाली है (Courtesy: India Today)

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  • वित्त मंत्रालय ने 23 सितंबर को आदेश जारी किया जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सितंबर 2026 का वेतन और पेंशन 25 सितंबर को समय से पहले भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
  • सरकारी बैंकों की तीन दिन की हड़ताल (28 से 30 सितंबर) के कारण बैंकिंग लेनदेन प्रभावित हो सकते थे, इसलिए वेतन और पेंशन का भुगतान पहले किया जाना आवश्यक था।
  • इस आदेश के बाद बैंक और संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं ताकि वेतन और पेंशन का अग्रिम भुगतान सुनिश्चित किया जा सके और समायोजन अक्टूबर के वेतन में किया जाएगा।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है. इस महीने उनकी सैलरी करीब हफ्तेभर पहले सैलरी अकाउंट में आ जाएगी. इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 23 सितंबर के ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम (आधिकारिक लिखित आदेश) में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन और पेंशन के जल्दी भुगतान की जानकारी दी. 

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आदेश के मुताबिक सितंबर 2026 की सैलरी और पेंशन का भुगतान शुक्रवार 25 सितंबर को ही कर दिया जाएगा. यह फैसला इसलिए लिया गया है कि बैंक हड़ताल के दौरान बैंकिंग लेनदेन में परेशानी के चलते सैलरी अटकने की आशंका थी. 28 से 30 सितंबर तक सरकारी बैंकों की तीन दिन की हड़ताल होने वाली है. 

25 सितंबर को सैलरी और पेंशन किसे मिलेगी?

एडवांस सैलरी और पेंशन सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी. जैसे रक्षा, डाक और दूरसंचार विभाग में काम करने वाले कर्मचारी वगैरा. इस आदेश में केंद्र सरकार के औद्योगिक कर्मचारी भी शामिल हैं. उनका सितंबर का वेतन भी 25 सितंबर को पहले मिल जाएगा. केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी सितंबर की पेंशन जल्दी मिलेगी. केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी इस बार जल्दी (25 सितंबर) पेंशन मिल जाएगी. 

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वेतन या पेंशन में अंतर होने पर क्या होगा?

सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी तरह का समायोजन अक्टूबर 2026 के वेतन से किया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि अगर जरूरी हुआ तो समायोजन अक्टूबर 2026 के वेतन से किया जाएगा. इसलिए कर्मचारियों को इस अग्रिम भुगतान को अतिरिक्त महीने का वेतन नहीं समझना चाहिए. यह केवल सितंबर का भुगतान है जिसे समय से थोड़ा पहले जारी किया जा रहा है. 

बैंकों को सूचित करने के लिए कहा 

वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से बैंकों शाखाओं को ये निर्देश देने को कहा है. संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भी इन निर्देशों को अपने कार्यालयों में प्रसारित करने के लिए कहा गया है ताकि तत्काल जरूरी कार्रवाई की जा सके.

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