चंडीगढ़ राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने चंडीगढ़ एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 के तहत नियमों का पालन न करने के कारण उबर और रैपिडो के एग्रीगेटर लाइसेंस को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है. बिजनेस टुडे में छपी एक खबर में यह जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों कंपनियों को मार्च 2027 तक केंद्र शासित प्रदेश में कैब और बाइक-टैक्सी संचालित करने से रोक दिया गया है.
इस शहर में 6 महीने के लिए बैन हो गया उबर और रैपिडो, वजह ये है
उबर और रैपिडो पर की गई ताजा कार्रवाई से पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने इससे पहले नियम -कायदों के कथित उल्लंघन के आरोप में ओला और इनड्राइव के लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिए थे.

8 सितंबर 2026 को जारी यह आदेश चंडीगढ़ राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव, पीसीएस नीतीश सिंगला द्वारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के रूप में 24 जून, 2025 को अधिसूचित नियमों के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए थे. प्रशासन ने 8 सितंबर को यह आदेश इसलिए जारी किया क्योंकि दोनों कंपनियां जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाईं. साथ ही बार-बार भेजे गए नियम -कायदों के पालन से जुड़े नोटिसों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाईं.
चंडीगढ़ प्रशासन के मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर्स रूल्स (Motor Vehicles Aggregators Rules 2025) में ऐप-बेस्ड कैब और बाइक-टैक्सी कंपनियों के लिए ड्राइवरों की भलाई से जुड़े नियम जैसे कि उनका बीमा कवर और ट्रेनिंग और सुरक्षा से जुड़े नियम तय किए गए हैं. इसके तहत ड्राइवरों को गाड़ी चलाने से पहले ट्रेनिंग देनी होती है. उदाहरण के लिए गाड़ी चलाने से जुड़े ट्रैफिक नियम, रोड सेफ्टी वगैरह. इसके अलावा किराये और कैब में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को लेकर कई नियम बनाए गए हैं.
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ओला के खिलाफ भी हो चुकी है कार्रवाईमनीकंट्रोल में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उबर और रैपिडो पर की गई ताजा कार्रवाई से पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने इससे पहले नियम-कायदों के कथित उल्लंघन के आरोप में ओला और इनड्राइव के लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिए थे. इससे पहले चंडीगढ़ में स्थित उनके कार्यालयों के निरीक्षण के बाद चारों प्लेटफॉर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे.
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