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इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कौन सा फॉर्म भरना जरूरी है, जरूर जान लीजिए

अपने काम के हिसाब से इन फॉर्म को चुनना बेहद जरूरी हो जाता है. आज हम ITR 1 , ITR-2 और ITR 3 के बारे में बताएंगे.

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आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है (फोटो क्रेडिट: Business today)

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  • इनकम टैक्स विभाग ने नौकरीपेशा, पेंशनर्स, फ्रीलांसर और बिजनेसमैन के लिए अलग-अलग ITR-1, ITR-2 और ITR-3 फॉर्म जारी किए हैं।
  • अलग-अलग स्रोतों और आय के प्रकार के आधार पर टैक्सपेयर्स को सही ITR फॉर्म चुनना जरूरी माना गया है, ताकि फाइलिंग प्रक्रिया पूर्ण और सटीक हो सके।
  • टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है, जिससे टैक्सपेयर्स को समय पर फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का सीजन शुरू हो चुका है. ऐसे में केवल ITR दाखिल करना ही काफी नहीं है. कौन सा फॉर्म भरना चाहिए इस बात की जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है. इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नौकरीपेशा वर्ग (Salaried), पेंशनर्स (Pensioners), फ्रीलांसर और बिजनेसमैन के लिए अलग-अलग ITR फॉर्म जारी होते हैं. इसलिए अपने काम के हिसाब से इन फॉर्म को चुनना बेहद जरूरी हो जाता है. आज हम ITR 1 , ITR-2 और ITR 3 के बारे में बताएंगे.

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ITR-1 किसे दाखिल करना होता है?

ITR-1 को ‘सहज फॉर्म’ भी कहते हैं. ये सैलरीड इनकम, एक मकान, पेंशन पाने वाले ऐसे रिटायर कर्मचारियों के लिए है, जिनकी सालाना कमाई 50 लाख तक होती है. जिन लोगों की कमाई बचत खाते पर मिले ब्याज, फिक्सड डिपॉजिट यानी एफडी पर मिले ब्याज से होती है या पारिवारिक पेंशन जैसे अन्य स्रोतों से होती है उनको ITR 1 दाखिल करना होता है.

ITR-2 किसे भरना जरूरी?

सैलरी, पेंशन, मकान, कैपिटल गेन (पूंजीगत लाभ) या अन्य स्रोतों से कमाई करने वाले व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवारों को ITR-2 फॉर्म भरना जरूरी है. बिजनेस या किसी प्रोफेशन से कमाई करने वाले लोग ITR-2 नहीं भर सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों की कुल कमाई 50 लाख रुपये से ज्यादा है और जिनके पास एक से ज्यादा घर या विदेशी संपत्ति/इनकम है, वे ITR-2 नहीं भर सकते हैं.

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ITR-3 कौन दाखिल कर सकता है?

किसी बिजनेस (व्यवसाय) या पेशे से कमाई करने वाले लोग और हिंदू अविवाहित परिवारों को ITR-3 फॉर्म दाखिल करना होता है. पार्टनरशिप फर्म में साझेदार फर्म से वेतन, कमीशन, बोनस वगैरा से कमाई हो रही है तो भी ITR-3 दाखिल करना होता है. इसके अलावा जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है उन्हें भी ये फॉर्म भरना होगा. 

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख क्या है?

इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स यानी जिन्हें ITR-1 और ITR-2 के तहत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है.

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