सरकारी नौकरी सबके पास कहां! ज्यादातर लोग प्राइवेट नौकरी ही करते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जरिये जीवन भर पीएफ कटवाते हैं. ऐसे कई लोगों के कई यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) बन गए हैं. भले ही उनकी गलती से ऐसा हो या कंपनी की चूक की वजह से. ऐसे में पीएफ का पैसा फंस सकता है.
प्रोविडेंट फंड का पैसा फंसा देंगे एक से ज्यादा UAN, मर्ज करने का तरीका समझ लीजिए
UAN एक 12 अंकों का एक नंबर है जो हर EPF सदस्य को दिया जाता है. यह कर्मचारी के नौकरी बदलने पर भी बदलता नहीं है. हालांकि, अगर कोई नया नियोक्ता (नई कंपनी) कर्मचारी के मौजूदा UAN को लिंक करने के बजाय नया UAN जारी करता है, तो डुप्लिकेट UAN बन सकते हैं.

कई UAN नंबर होने की वजह से पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने, निकालने और पेंशन पाने में दिक्कतें आ सकती हैं. महीनों इंतजार करना पड़ सकता है. समझेंगे कि कैसे कई UANs को एक साथ मिलाया जा सकता है.
क्या है UAN और डुप्लिकेट UAN क्यों बन जाते हैं?UAN एक 12 अंकों का एक नंबर है जो हर EPF सदस्य को दिया जाता है. यह कर्मचारी के नौकरी बदलने पर भी बदलता नहीं है. हालांकि, अगर कोई नया नियोक्ता (नई कंपनी) कर्मचारी के मौजूदा UAN को लिंक करने के बजाय नया UAN जारी करता है, तो डुप्लिकेट UAN बन सकते हैं.
कुछ मामलों में आधार, पैन, जन्मतिथि या अन्य केवाईसी डिटेल्स में गलती भी एक और UAN बनने का कारण बन सकती हैं. वैसे तो कर्मचारियों को नई कंपनी एक नई आईडी जारी करती है, फिर भी इस आईडी को एक ही UAN से लिंक किया जाना चाहिए.
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एक से ज्यादा UAN को कैसे मर्ज कर सकते हैं?EPFO सदस्यों को दो तरीकों से डुप्लिकेट UAN की समस्या का समाधान करने की अनुमति देता है. पहला विकल्प है uanepf@epfindia.gov.in पर ईमेल भेजना. इसमें सक्रिय और डुप्लिकेट दोनों UAN का उल्लेख होना जरूरी है.
सत्यापन के बाद EPFO पुराने UAN को ब्लॉक कर देता है और नए सक्रिय UAN को बरकरार रखता है. इसके बाद सदस्य पुराने खाते से सक्रिय खाते में पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
दूसरा विकल्प ये है आप अपनी नई कंपनी से कहें कि आपका पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करे. सत्यापन के दौरान, EPFO का सिस्टम डुप्लिकेट UAN की पहचान करता है. पुराने पीएफ को निष्क्रिय कर देता है और पिछले मेंबर आईडी को सक्रिय UAN से जोड़ देता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि पिछले सभी पीएफ एक ही खाते में मर्ज हो जाएं.
EPFO 3.0 पोर्टल के नए वर्जन में ऑनलाइन सेवाओं के तहत 'मेंबर सर्विस हिस्ट्री' (अब तक किन कंपनियों में काम किया) सुविधा भी शुरू की गई है. इससे सदस्य अपने पिछले और वर्तमान कंपनी का रिकॉर्ड, सदस्य आईडी और पहले के ट्रांसफर पीएफ क्लेम की स्थिति देख सकते हैं.
अगर पुराना पीएफ खाता ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो सदस्य पोर्टल से सीधे फॉर्म 13 के जरिये से सर्विस ट्रांसफर क्लेम प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके अलावा, ग्राहक स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऑनलाइन सेवाओं के अंतर्गत 'अकाउंट ट्रांसफर विकल्प' का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
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पीएफ खातों को क्यों मर्ज करना चाहिए?डुप्लिकेट UAN को मर्ज (विलय) करने से कई फायदे मिलते हैं. इससे रिटायरमेंट फंड एक ही खाते में आ जाता है. कॉर्पस को संभालना आसान हो जाता है. साथ ही सदस्यों को पीएफ से एडवांस पैसा निकालने में मदद मिलती है. EPF नियमों के तहत रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल पीएफ कटना जरूरी है.
पीएफ खातों को एक साथ मिलाने से सदस्यों को समय से पहले पीएफ निपटान के मामलों में उत्पन्न होने वाले स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) संबंधी समस्याओं से बचने में भी मदद मिल सकती है. इसके अलावा, यह कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना के तहत बिना रुकावट कवरेज सुनिश्चित करता है. वर्तमान में पात्र EPF सदस्यों को 7 लाख तक का बीमा लाभ मिलता है.
PF ट्रांसफर से पहले इन बातों का ध्यान रखेंपीएफ ट्रांसफर करने या मर्ज करने के लिए EPFO अपने ग्राहकों को सलाह देता है कि वे सुनिश्चित कर लें कि उनका आधार, पैन, बैंक खाता विवरण और UAN से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेटेड हैं. चूंकि EPFO पोर्टल वर्तमान में EPFO 3.0 के तहत अपग्रेड हो रहा है, इसलिए कुछ ऑनलाइन सेवाओं में हाल फिलहाल देरी हो सकती है.
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