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पासपोर्ट फीस से लेकर पेट्रोल-डीजल खरीदने के नियम तक, 1 जुलाई से होंगे ये बड़े बदलाव

इन बदलावों का असर आपकी जेब और रोजमर्रा के लेन-देन पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि एक जुलाई से होने वाले 4 बदलाव कौन से हैं.

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1 जुलाई से आधार से जुड़े अपडेट पर 75 रुपये का शुल्क नहीं देना होगा (फोटो क्रेडिट: Aaj Tak)

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  • सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है, जिसमें दैनिक डीजल खरीद की सीमा समेत ट्रांसपोर्ट कंपनियों और उद्योगों पर लागू प्रतिबंध भी शामिल हैं।
  • मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल की सप्लाई में कमी के कारण जून की शुरुआत में डीजल खरीद पर सीमाएं और प्रतिबंध लागू किए गए थे, जिससे ईंधन की उपलब्धता नियंत्रित की गई थी।
  • इन नियमों के हटने से ईंधन की खरीद पर लगी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, जिससे उपभोक्ताओं और व्यापारिक गतिविधियों पर इसके प्रभाव को देखा जाएगा।

एक जुलाई से आपके काम के कई बदलाव होने वाले हैं. इनमें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख से लेकर पासपोर्ट की फीस और पेट्रोल-डीजल की बिक्री के नियमों में बदलाव तक शामिल हैं. इन बदलावों का असर आपकी जेब और रोजमर्रा के लेन-देन पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि एक जुलाई से होने वाले 4 बदलाव कौन से हैं.

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पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटेंगे 

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि ये सभी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटा दिए जाएंगे.

सरकार ने मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल की सप्लाई में कमी के चलते जून की शुरुआत में कुछ प्रतिबंध लगाए थे. इसके तहत डीजल खरीद की दैनिक सीमा तय की गई थी. सरकारी नियमों के मुताबिक किसी भी ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही रिटेल पेट्रोल पंप से खरीदने की अनुमति थी. 

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इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कंपनियों, उद्योगों और कई बल्क खरीदारों को रिटेल पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने की अनुमति नहीं थी.

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क्या है इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख ?

ज्यादातर करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 है. आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने वाले व्यक्तियों को इस तारीख तक अपना कर रिटर्न जमा करना होगा. अगर इस समय सीमा से चूक जाते हैं, तो आपको विलंबित रिटर्न (belated returns) दाखिल करना होगा. इसके लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करना होगा.

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पासपोर्ट बनवा महंगा पड़ेगा

अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं या रिन्यूअल कराने जा रहे हैं तो एक जुलाई से आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. केंद्र सरकार ने करीब 14 साल बाद 25 जून को पासपोर्ट शुल्क में इजाफा कर दिया था. ये बढ़ी दरें एक जुलाई से लागू हो जाएंगी. अब 36 पन्नों वाला नॉर्मल पासपोर्ट 2,500 रुपये का बनेगा. अब तक नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने की फीस 1,500 रुपये थी. वहीं, तत्काल पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है.

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मुफ्त में करें आधार-ईमेल अपडेट  

मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कहा है कि 1 जुलाई से आधार से जुड़े अपडेट पर 75 रुपये का शुल्क नहीं देना होगा. अभी यह पैसा आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी व्यक्ति के ईमेल पते को अपडेट करने के लिए लिया जाता है.

एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार आधार मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये ईमेल एड्रेस को अपडेट करने की फीस को 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए निःशुल्क बनाने का फैसला लिया गया है.

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