पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश की महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना लॉन्च की है. प्रदेश के महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना के लिए बुधवार 27 मई से आवेदन फॉर्म मिलने शुरू हो गए हैं. भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना शुरू करने का वादा किया था.
अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म जारी, अप्लाई करने का तरीका जान लीजिए
Annapurna Yojana west bengal: इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 3000 रुपये भेजे जाएंगे. इस योजना का पात्र होने के लिए महिलाओं की आयु 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.


इस योजना के पात्र होने के लिए महिलाओं की आयु 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आयकर दाता नहीं होनी चाहिए. आवेदक किसी भी स्थायी सरकारी रोजगार में कार्यरत नहीं होनीं चाहिए. न ही केंद्र सरकार या पश्चिम बंगाल सरकार, किसी वैधानिक निकाय, सरकारी उपक्रम, पंचायत, नगर निकाय या स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम या विकास प्राधिकरण से नियमित वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहीं होनी चाहिए. इसके अलावा जो महिलाएं इस स्कीम का फायदा लेना चाहती हैं उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से नियमित वेतन या पेंशन नहीं मिलनी चाहिए.
महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपयेइस योजना की पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 3000 रुपये भेजे जाएंगे. यह पैसा सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह योजना लक्ष्मी भंडार स्कीम की जगह लेगी. लक्ष्मी भंडार स्कीम प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2021 में शुरू की थी.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जारी आदेश के हवाले से बताया गया है कि लक्ष्मी भंडार योजना के सभी मौजूदा लाभार्थियों को खुद-ब-खुद अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें: मिडिल क्लास की ऐसी नौबत कैसे आ गई? सोना गिरवी रखकर 19 लाख करोड़ का कर्ज लिया
अन्नपूर्णा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंरिपोर्ट में बताया गया है कि 1 जून को अन्नपूर्णा योजना पोर्टल लॉन्च होगा, जो महिलाएं इसमें आवेदन करना चाहती हैं उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरकर जमा करना होगा. आवेदन करने से पहले, आवेदकों को अपने आधार कार्ड, बैंक खाते की डिटेल्स और पासपोर्ट आकार की फोटो तैयार रखनी होगी, ताकि आवेदन प्रक्रिया सुचारू और समय पर पूरी हो सके.
अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म जमा करने के बाद, सरकारी अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन के बाद, ग्रामीण क्षेत्रों के ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) और शहरी क्षेत्रों के उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) स्वीकृति हेतु पात्र आवेदकों की सूची जिला मजिस्ट्रेट को ऑनलाइन भेजेंगे.
वीडियो: एग्जाम देने पटना आई स्टूडेंट के साथ होटल में क्या हुआ?





















