E20 या Ethanol Blended Petrol (EBP) पर चल रहे विवाद के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला कंज्यूमर कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया है जो इस पूरे मामले पर नजीर बन सकता है. एक ऐसा फैसला जो निश्चित तौर पर कार मालिकों को सुकून देने वाला और कार कंपनियों को सोचने पर मजबूर करने वाला है.
E20 Fuel से खराब हुई गाड़ी, अदालत ने कस्टमर को कंपनी से नई गाड़ी दिलवाई
आयोग ने मारुति सुज़ुकी को निर्देश दिया कि वह 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता की खराब कार वापस लेकर उसी मॉडल की नई E20 फ्यूल पावर्ड कार उपलब्ध कराए. जानिए पूरा मामला.
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