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अपनी कार में अपने कुत्ते को ले जाने पर कटेगा चालान?

हाइवे पर महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस के जवान एक कार में बैठी महिला से कह रहे हैं कि कुत्ते का रोड से यात्रा करना वर्जित (Dogs are not allowed in car) है, क्योंकि ये गाड़ी की RC पर लिखी सिटिंग कैपेसिटी का उल्लंघन है. माने अगर गाड़ी 5 लोगों के बैठने के लिए बनी है तो उसमें कुत्ते के बैठने से वो नियम टूट जाएगा.

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गाड़ी में कुत्ते के साथ यात्रा के लिए भी नियम है

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  • महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कार की सिटिंग कैपेसिटी में कुत्ते को शामिल करने से नियम का उल्लंघन होगा, इसलिए कुत्ते को वाहन में केज में रखना आवश्यक है।
  • पर्सनल वाहन में अपने पालतू कुत्ते को ले जाने पर कोई विशेष बंधन नहीं हैं, लेकिन एनिमल ट्रांसपोर्ट एक्ट, 1978 के तहत वाणिज्यिक स्तर पर जानवरों के परिवहन के लिए कड़े नियम लागू होते हैं।
  • ट्रेन में कुत्ते को साथ लेकर जाने के लिए फर्स्ट एसी में टिकट बुक करना और हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाना होता है, जबकि हवाई जहाज में पालतू जानवरों का ट्रांसपोर्ट कार्गो के माध्यम से किया जाता है।

क्या आप अपनी पर्सनल कार में अपने पर्सनल कुत्ते या बिल्ली को नहीं ले जा सकते. क्या ऐसा करने के लिए कोई परमिट (Dogs are not allowed in car) बनवाना होगा. क्या कुत्ते को अपनी गाड़ी में ले जाने के लिए पिंजरा बनवाना पड़ेगा. क्या कुत्ते के गाड़ी में बैठने से कार की सिटिंग कैपेसिटी का नियम टूट जाता है. इतने सारे क्या के पीछे है इंस्टाग्राम का एक वीडियो जिसमें पुलिस वाले अंकल एक महिला को ये सारा ज्ञान दे रहे हैं. कह रहे हैं कि अगर कुत्ता बिठाना है तो उसको केज में रखो. क्या है कानून.

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ट्रैफिक पुलिस का ज्ञान

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाइवे पर महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस के जवान एक कार में बैठी महिला से कह रहे हैं कि कुत्ते का रोड से यात्रा करना वर्जित है क्योंकि ये गाड़ी की RC पर लिखी सिटिंग कैपेसिटी का उल्लंघन है. माने अगर गाड़ी 5 लोगों के बैठने के लिए बनी है तो उसमें कुत्ते के बैठने से वो नियम टूट जाएगा. हालांकि जैसे ही महिला अपना फोन ऑन करती है तो साहब के सुर बदल जाते हैं और फिर वो बड़ी नरमी से कहते हैं कि बिठा तो सकते हैं मगर क्रेट में.

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मेरी गाड़ी मेरा कुत्ता

एनिमल ट्रांसपोर्ट एक्ट 1978 (Transport  of  Animals,  Rules,  1978)  के मुताबिक अगर आप कमर्शियल लेवल पर एनिमल ट्रांसपोर्ट कर रहे तो कई सारे नियम लागू होते हैं. जैसे अगर कोई भेड़ और बकरी लेकर जा रहा तो 5 टन के वाहन में 40 से ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं. कुत्ते या बिल्लियां लेकर जा रहे तो साथ में एक डिग्री या डिप्लोमा धारी वेट डॉक्टर होना चाहिए.

ये भी पढ़ें: गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 3 साल तक वैलिड रहेगा?

बंदर से लेकर गाय, भैंस, बैल, ऊंट को लेकर जाने के लिए भी नियमों की लंबी लिस्ट है. लेकिन पर्सनल वाहन में अपने निजी कुत्ते को ले जाने पर कोई बंधन नहीं है. हालांकि जो आप अपने कुत्ते को पैसेंजर सीट पर बाहर के नजारे दिखाते हुए ले जाते हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए चालान फट सकता है. इसलिए उसे पीछे की सीट पर ही बिठाइए. पालतू जानवरों के लिए भी सीट बेल्ट आते हैं ताकि उनको चोट ना लगे. प्रेग्नेंट या बीमार जानवर को यात्रा मत करवाइए और गाड़ी में पालतू जानवरों की बारात भी मत लेकर जाइए.

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ट्रेन और हवाई जहाज में क्या नियम

अगर आपको अपने कुत्ते को ट्रेन में लेकर जाना है तो फर्स्ट एसी में अपना और कुत्ते का टिकट बुक करना होगा. फिर टीटीई से बोलकर अपने लिए कुपे आवंटित करवाना होगा. हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा. फ्लाइट में सारा काम कंपनी कर देगी, बस आपको मोटा पैसा देना होगा. पालतू जानवरों को फ्लाइट के कार्गो में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. 

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