पूर्व PM के पोते, केंद्रीय मंत्री के भतीजे प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद की सजा
यह मामला 48 वर्षीय एक महिला के यौन उत्पीड़न से जुड़ा था. महिला रेवन्ना के फार्महाउस में हाउस हेल्प के तौर पर काम करती थी. आरोप था कि रेवन्ना ने उसके साथ दो बार रेप किया.

जनता दल सेक्युलर (JDS) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) को अदालत ने रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने प्रज्वल पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दोषी को ये राशि पीड़िता को देनी होगी.
बता दें कि प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता है और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री एचडी कुमारास्वामी का भतीजा है.
प्रज्वल को 1 अगस्त को अदालत ने दोषी करार दिया था. अदालत ने केस दर्ज होने के महज 14 महीने में फैसला सुनाया है. कोर्ट रूम में फैसला सुनाए जाने बाद रेवन्ना फूट-फूटकर रोता दिखा. उसे महिला से रेप करने और वीडियो बनाने का दोषी पाया गया है.
यह फैसला बेंगलुरु की विशेष अदालत ने सुनाया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेवन्ना के वकील ने आरोपों का खंडन किया. लेकिन कोर्ट ने उनके तर्क ठुकरा दिए. यह मामला 48 वर्षीय एक महिला के यौन उत्पीड़न से जुड़ा था. महिला रेवन्ना के फार्महाउस में हाउस हेल्प के तौर पर काम करती थी. आरोप था कि रेवन्ना ने उसके साथ दो बार रेप किया. पहली बार फार्महाउस में और फिर 2021 में कोविड लॉकडाउन के दौरान बेंगलुरु के बसवनगुडी में उसके घर पर. आरोपी ने महिला का वीडियो भी बनाया था.
वीडियो में जो साड़ी महिला ने पहनी हुई थी उसे उसने संभाल कर रखा हुआ था, जिसे केस के दौरान कोर्ट में पेश किया गया. जांच के दौरान साड़ी पर स्पर्म के निशान पाए गए थे. यही वजह थी कि रेवन्ना को दोषी करार देने में पीड़िता की साड़ी ने अहम भूमिका अदा की.
रेवन्ना पर IPC और IT एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया. जांच CID के विशेष जांच दल (SIT) ने की. 2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई. कुल 123 सबूत इकट्ठा किए गए. 31 दिसंबर 2024 को कोर्ट केस शुरू हुआ. इस दौरान 23 लोगों ने गवाही दी.
वीडियो: एयरपोर्ट पहुंचते ही सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार