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हरियाणा: पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण!

विधानसभा में बिल पास, ऑड-ईवन के आधार पर लागू होगा.

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पंचायत चुनावों में महिलाओं की 50 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित करने का बिल हरियाणा विधानसभा में पास. (फोटो-पीटीआई)
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शाश्वत
7 नवंबर 2020 (Updated: 7 नवंबर 2020, 07:25 AM IST)
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हरियाणा. पंचायत के चुनावों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी पद आरक्षित होंगे. शुक्रवार 06 नवंबर को विधानसभा में पंचायती राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया. इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. अब ऑड-ईवन के आधार पर सीटें आरक्षित होंगी. जिस गांव में महिला सरपंच होंगी, अगले पंचायत चुनाव में उस गांव में पुरुष सरपंच होगा.

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए इस फैसले को आत्मविश्वास का संचार करने वाला बताया. उन्होंने कहा,

प्रत्येक गांव को सम-विषम (ऑड ईवन) के आधार पर कोड दिए जाएंगे. भविष्य में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं यानी जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनावों में यह नियम लागू हो जाएगा. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित होकर न केवल अपने गांव की आवाज को बुलंद करेंगी, बल्कि विकास के भी नए आयाम स्थापित करेंगी.

इसी तरह हर दस साल में पांच साल हरियाणा के हर गांव में एक महिला सरपंच होगी. यह नियम आरक्षित पदों पर भी लागू होगा. इसके साथ ही, ग्राम पंचायत के पंचों के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी. 50 फीसदी पंचों के पद महिलाओं के लिए रहेंगे. दुष्यंत चौटाला ने बताया कि ये व्यवस्था ग्राम पंचायतों के बाद जिला परिषद और ब्लॉक पंचायत समिति में भी लागू होगी. जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों और चेयरमैन के पदों के लिए भी ऑड-ईवन का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा. इस व्यवस्था के तहत अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों और अन्य आरक्षित सीटों पर भी महिला आरक्षण लागू किया जाएगा.

सदन में JJP विधायक नैना चौटाला ने इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया. नैना चौटाला ने कहा कि पंचायतों में महिलाओं 50 प्रतिशत की भागेदारी सुनिश्चित होने से निश्चित रूप से ना केवल ग्राम पंचायतों की तस्वीर बदलेगी बल्कि महिलाएं भी ग्राम विकास में अपना अहम योगदान देंगी.

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