कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों के लिए नए नियम जारी किए गए हैं. इनमें सबसे अहम है कि दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वालों को कोरोना नेगेटिव होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा. ये नियम ट्रेन, विमान और सड़क के रास्ते सफर करने वालों के लिए होंगे.
महाराष्ट्र में अब तक 17 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं. इनमें से 81 हजार एक्टिव मामले हैं. 8 से 21 नवंबर के बीच ही करीब 60 हजार कोविड केस मिले हैं. हर दिन राज्य से औसतन पांच हजार नए केस मिल रहे हैं. इनमें से एक हज़ार से ज़्यादा तो मुंबई से ही आ रहे हैं. कोविड की इस बिगड़ती स्थिति के बीच बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी BMC ने राज्य में आने वालों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं. जानते हैं इनमें क्या है?
1. दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, गुजरात या गोवा से महाराष्ट्र के एयरपोर्ट पर उतरने वाले हर डोमेस्टिक पैसेंजर को अपने साथ कोरोना टेस्ट की RT-PCR रिपोर्ट भी लेकर आनी होगी.
2. ये RT-PCR रिपोर्ट पिछले 72 घंटे में दिए गए सैंपल के आधार पर होनी चाहिए.
3. अगर कोई विमान यात्री बिना रिपोर्ट के आता है, या उसकी रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की है, तो उसको मुंबई एयरपोर्ट पर ही अपना RT-PCR टेस्ट कराना होगा, अपने खर्चे पर.
4. टेस्ट होने के बाद पैसेंजर को उसके घर जाने दिया जाएगा, लेकिन सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेने के बाद. इनमें फोन नंबर के अलावा शहर में कहां रुकेंगे, कहां जाएंगे, जैसी जानकारियां होंगी. ऐसा इसलिए ताकि टेस्ट रिपोर्ट पॉज़िटिव आने पर ट्रेस किया जा सके.
5. जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉज़िटिव आएगी, उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा.
6. अगर कोई यात्री ट्रेन से आता है और उसकी ट्रेन दिल्ली-एनसीआर, गोवा, राजस्थान या गुजरात से चली है या वहां रुकते हुए आई है, तो भी महाराष्ट्र में आने के लिए साथ में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लानी होगी.
7. ट्रेन के यात्रियों को थोड़ी राहत है. उनकी रिपोर्ट पिछले 96 घंटे के अंदर दिए गए सैंपल के आधार पर हो सकती है.
8. जिन यात्रियों के पास रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी स्टेशन पर ही स्क्रीनिंग होगी, बॉडी टैंपरेचर नापा जाएगा.
9. जिन यात्रियों में कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा, उन्हें जाने दिया जाएगा. लक्षण दिखने पर एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा. रिज़ल्ट नेगेटिव आया तो घर जा सकेंगे. पॉज़िटिव आया तो इलाज कराना होगा, अपने खर्चे पर.
10. कलेक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे एन्श्योर करें कि दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात या गोवा से सड़क के रास्ते आने वाले लोगों में से उन्हीं को महाराष्ट्र में एंट्री दें, जिनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है.
11. जिनमें कोरोना के लक्षण दिखेंगे, उनके पास दो विकल्प होंगे. पहला- टेस्ट कराएं. दूसरा- गाड़ी मोड़ें, वापस घर जाएं.
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