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कोल्हापुर में मां की हत्या कर लाश खाने वाले को पुलिस ने इस तरह सज़ा-ए-मौत तक पहुंचाया

कोल्हापुर के सेशन कोर्ट ने 35 साल के सुनील रामा कुचकोरवी को अपनी मां की जघन्य हत्या का दोषी पाया.

महाराष्ट्र के कोल्हापुर की एक अदालत 8 जुलाई ने मां की हत्या के मामले में आरोपी 35 वर्षीय सुनील को मौत की सजा सुनाई है. जिला और सत्र न्यायाधीश महेश जाधव ने हत्या को ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ यानी दुर्लभतम मामला बताया. देखिए वीडियो.