सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के कांवड़ रास्ते में होटलों, ढाबों पर नाम लिखने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है (Supreme Court stays UP govt direction). कोर्ट का कहना है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है. साथ ही, कोर्ट की तरफ़ से यूपी और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने शुक्रवार, 26 जुलाई तक जवाब मांगा.
सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को झटका, कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं
लगातार हो रहे विवाद के बीच अब Supreme Court ने योगी सरकार के Kanwar Yatra route पर पड़ने वाले होटलों और ढाबों के बाहर उनके मालिकों के नाम लिखने के आदेश पर रोक लगा दी है.
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