सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 7 दिसंबर को कहा कि केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा रिडवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास 10 दिसंबर को कर सकती है लेकिन प्रोजेक्ट साइट पर कोई निर्माण या तोड़फोड़ आदि नहीं कर सकती. कोर्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर जब तक सुनवाई चलेगी तब तक सरकार इस जगह कोई काम ना करे, हालांकि शिलान्यास कार्यक्रम पर कोई रोक नहीं है. देखिए वीडियो.
सेंट्रल विस्टा रिडवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या नया फैसला सुनाया?
10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे.
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