सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आर्टिकल 370 को लेकर एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हर आलोचना अपराध नहीं होती. अगर हर आलोचना या असहमति को अपराध माना जाएगा, तो लोकतंत्र ज़िंदा नहीं रह पाएगा. इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर टिप्पणी करने के आरोपी के ख़िलाफ़ दाखिल केस को खारिज कर दिया. क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए वीडियो.
'सरकार की आलोचना अपराध नहीं...', 370 पर सुनवाई के दौरान Supreme Court ने और क्या कहा?
Supreme Court ने Article 370 हटाए जाने को लेकर कहा कि Central Government के फैसले की आलोचना की जा सकती है.
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