सुप्रीम कोर्ट ने दिया बिलकिस बानो को 50 लाख और सरकारी नौकरी देने का आदेश
2002 के दंगों में गैंगरेप के बाद मृत समझकर छोड़ गए थे दंगाई.
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2002 गुजरात दंगे के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था. उस समय वह गर्भवती थीं. रेप करने वाले उन्हें मरा समझ छोड़ कर भाग गए थे. घटना के 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को बिलकिस बानो को मुआवजा देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया है कि बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए. साथ ही कोर्ट ने गुजरात सरकार को ये भी आदेश दिया है कि बिलकिस बानो को सरकारी नौकरी और नियमों के मुताबिक घर मुहैया कराया जाए.
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