राजस्थान के बूंदी जिले में एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और दो अन्य के खिलाफ वारंट जारी किया है. कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर IPC की धारा 420 (बेईमानी), 467 (धोखाधड़ी), 468 (बेईमानी के उद्देश्य से धोखाधड़ी) और 120 B (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही उन्हें 6 जनवरी, 2022 से पहले कोर्ट के सामने पेश होने को कहा है. देखिए वीडियो.
राजस्थान: धोखाधड़ी मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ वारंट जारी
दो अन्य को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है.
Advertisement
Advertisement
Advertisement

.webp?width=80)








