20 अगस्त को पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके मुताबिक पंजाब में मेडिकल एडमिशन के लिए NRI (अप्रवासी भारतीय) कोटे का दायरा बढ़ा दिया गया था. NRI के नजदीकी रिश्तेदारों को भी इस कोटे में शामिल किया गया था. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया था. इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने NRI कोटे में हुए हालिया संशोधन को 'फ्रॉड' बताया.
पंजाब सरकार के NRI कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड बता दिया
पंजाब सरकार द्वारा 'NRI' उम्मीदवार का दायरा बढ़ाया जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे 'फ्रॉड' बताया. साख ही टिप्पणी करते हुए कहा धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए.
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