दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) 17 महीने बाद अब तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) से दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Case) में जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को उन्हें राहत दी है. अदालत ने शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Case) में मुकदमा शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए CBI और ED, दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने इस दौरान क्या कहा, जानने के लिए देखिए वीडियो.
मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ED-CBI की किन दलीलों को खारिज किया?
Manish Sisodia Bail News: ED और CBI ने कोर्ट में ये दलील दी थी कि सिसोदिया को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए. Supreme Court ने जांच एजेंसियों की इस दलील को खारिज कर दिया.
Advertisement
Add Lallantop as a Trusted Source

Advertisement
Advertisement

.webp?width=80)





















