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समलैंगिक शादी पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने किया इनकार, कहा संसद का काम है कानून बनाना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है.

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सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी (Same sex marriage) को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म नहीं कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने का काम संसद का है. अदालत कानून नहीं बना सकता. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि समलैंगिक कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है. देखें वीडियो. 

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