सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 20 साल तक जनता का पैसा नहीं दबा सकती टेलीकॉम कंपनियां
AGR: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई टेलीकॉम कंपनियों को फटकार
दूरसंचार कंपनियों को बकाया एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने साफ कर दिया कि कंपनियों को बकाया पैसा देना ही होगा. यह जनता का पैसा है. जो 20 साल से नहीं चुकाया गया है.कोर्ट ने साथ ही कंपनियों के खुद से एजीआर का आकलन करने पर भी तीखी टिप्पणी की.