सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े केस में 24 अप्रैल को केंद्र सरकार को एक आदेश दिया. सरकार से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की एक पूर्व महिला अधिकारी को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये देने को कहा. कोर्ट ने यह आदेश रॉ के सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े मामले को सही तरीके से हैंडल न कर पाने पर दिया. कोर्ट ने कहा कि रॉ ने शिकायत पर एक्शन लेने में देरी की. यह महिला के जीवन के मूल अधिकार और गरिमा का उल्लंघन है. जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े केस में पूर्व रॉ अधिकारी को मुआवजा देने का आदेश दिया
महिला ने आरोप लगाया था कि प्रमोशन के लिए उन्हें 'सेक्स रैकेट' में शामिल होने को कहा गया था.
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