The Lallantop
Logo

सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े केस में पूर्व रॉ अधिकारी को मुआवजा देने का आदेश दिया

महिला ने आरोप लगाया था कि प्रमोशन के लिए उन्हें 'सेक्स रैकेट' में शामिल होने को कहा गया था.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े केस में 24 अप्रैल को केंद्र सरकार को एक आदेश दिया. सरकार से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की एक पूर्व महिला अधिकारी को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये देने को कहा. कोर्ट ने यह आदेश रॉ के सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े मामले को सही तरीके से हैंडल न कर पाने पर दिया. कोर्ट ने कहा कि रॉ ने शिकायत पर एक्शन लेने में देरी की. यह महिला के जीवन के मूल अधिकार और गरिमा का उल्लंघन है. जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी.

Advertisement
 

Advertisement
Advertisement