'मोदी सरनेम' केस में राहुल गांधी दोषी पाए गए हैं. उन्हें सूरत की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई. हालांकि उन्हें तुरंत बेल भी मिल गई है. चार साल पहले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था (BJP MLA Purnesh Modi). उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है.
कौन है वो BJP नेता जिसने केस किया और राहुल गांधी को जेल हो गई?
दो साल की सजा के ऐलान के बाद राहुल को बेल मिल गई.

57 साल के पूर्णेश कुमार ईश्वरलाल मोदी सूरत वेस्ट से बीजेपी के विधायक हैं. उन्होंने साल 2017 में गुजरात के सूरत पश्चिम से चुनाव लड़ा था. 2012 में उपचुनाव के जरिए वो सूरत पश्चिम सीट से गुजरात विधानसभा के सदस्य चुने गए थे.
पूर्णेश, गुजरात सरकार में परिवहन कैबिनेट मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, पर्यटन और तीर्थ विकास मंत्री और संसदीय सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं. पूर्णेश का कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है.
13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान कहा था-
"नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय मालया, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी. चोरों का ग्रुप है. आपके जेब से पैसे लेते हैं.. किसानों, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं. और उन्हीं 15 लोगों को पैसा देते हैं. आपको लाइन में खड़ा करवाते हैं. बैंक में पैसा डलवाते हैं और ये पैसा नीरव मोदी लेकर चला जाता है. 35,000 करोड़ रुपये. मेहुल चोकसी, ललित मोदी.. अच्छा इसमें एक छोटा सा सवाल है. इन सब चोरों के नाम मोदी-मोदी-मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी ढूंढेंगे तो और मोदी निकलेंगे."
17 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. तब राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में कहा था-
इस मामले में शिकायतकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी को होना चाहिए था ना कि विधायक पूर्णेश मोदी को क्योंकि राहुल गांधी के भाषण में मुख्य लक्ष्य पीएम मोदी थे.
कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है. मेरा इरादा कभी गलत या किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था.
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