कामदुनी गैंगरेप केस में तीन को फांसी, तीन को उम्रकैद
कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर 2013 में 21 साल की लड़की का 9 लोगों ने गैंगरेप कर मर्डर किया था.
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फोटो - thelallantop
पश्चिम बंगाल के कामदुनी गैंगरेप केस में सजा का ऐलान हो गया है. अंसार अली, अमीन अली और सैफुल अली मुल्ला को फांसी की सजा. अमीनुल इस्लाम, शेख इमानुल इस्लाम और भोलानाथ को जिंदगी भर की जेल. आखिरी सांस तक. लोकल कोर्ट ने गुरुवार को रेप केस में 6 को दोषी ठहराया था. 65 साल के आरोपी गोपाल की पिछले साल मौत हो गई थी. जबकि दो आरोपियों को रिहा कर दिया. जून 2013 में 21 साल की लड़की की कामदुनी में रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. घटना कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर कामदुनी गांव की है. लड़की जब एग्जाम देकर लौट रही थी, तब 9 लोगों ने पास की फैक्ट्री में ले जाकर उसका रेप किया था. दोषियों ने रेप करने के बाद क्रूरता दिखाते हुए लड़की का मर्डर कर लाश पास के खेतों में फेंक दी थी.
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