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CBI के इस सबूत के बाद विधायक कुलदीप सेंगर का बचना नामुमकिन है!

अब तक रेप, हत्या की साजिश और कई दूसरे मामलों में केस दर्ज कर चुकी है CBI

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कुलदीप सिंह सेंगर अब बुरा फंसे हैं.
उन्नाव जिले की बांगरमऊ सीट से बीजेपी के विधायक और रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर
के खिलाफ सीबीआई ने एक और केस दर्ज किया है. इस बार सीबीआई ने कहा है कि जिस दिन गैंगरेप पीड़िता के पिता की पिटाई हुई थी, विधायक सेंगर ने माखी थाने के एसआई केपी सिंह से कई बार फोन पर बात की थी. इसके बाद सीबीआई ने मामले में कुलदीप सेंगर और केपी सिंह दोनों को आरोपी बनाया है.
रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्महत्या की कोशिश की थी. वहीं 8 अप्रैल की ही रात पीड़िता के पिता की पिटाई हुई थी, जिसके बाद 9 मई को उसकी मौत हो गई. सीबीआई के मुताबिक 8 अप्रैल की रात को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दिल्ली में थे. उस रात को सेंगर ने माखी थाने के एसओ केपी सिंह से कई बार फोन पर बात की थी. जांच के दौरान सीबीआई ने कुलदीप सेंगर और केपी सिंह से पूछताछ के बाद दोनों के फोन की कॉल डिटेल भी निकलवाई. कॉल डिटेल से ये साफ हो गया कि केपी सिंह और कुलदीप सेंगर के बीच बातचीत हुई है.

सीबीआई कुलदीप सेंगर और माखी थाने के एसओ को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है.

इससे पहले सीबीआई कुलदीप सेंगर के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का केस दर्ज कर चुकी है. सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक जब कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने माखी के एसओ अशोक सिंह और माखी के एसआई केपी सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो उन दोनों ने मान लिया कि उन्होंने विधायक कुलदीप सेंगर के दबाव में आकर पीड़िता के पिता के पास तमंचे की बरामदगी दिखाई और फर्जी मुकदमे में उसे जेल भेज दिया. दोनों के बयान के आधार पर पुलिस ने कुलदीप सेंगर पर धारा 120 बी लगा दी है.
Kuldeep Atul Feature
सीबीआई के मुताबिक कुलदीप सेंगर ने अपने भाई अतुल सेंगर को बचाने के लिए उन्नाव के एसपी को भी फोन किया था.

इसके अलावा सीबीआई जांच में ये भी सामने आया है कि पूरे मामले से अपने भाई अतुल सेंगर का नाम निकलवाने के लिए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने तत्कालीन एसपी उन्नाव पुष्पांजलि और माखी थाने के पुलिस वालों पर दबाव भी बनाया था. पीड़िता के पिता की मौत के बाद जब एसआईटी की जांच शुरू हुई, तो अतुल सिंह की गिरफ्तारी हो पाई थी. इसके अलावा सीबीआई के सूत्रों का दावा है कि विधायक ने ही पीड़िता के घायल पिता का अस्पताल में इलाज नहीं होने दिया. उनके कहने पर ही घायल को जेल भेजा गया, जहां उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.


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