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Porsche कार हादसा: आरोपी के साथ मौजूद रहे दोस्तों ने पुलिस को सब बता दिया

17 वर्षीय नाबालिग आरोपी के दोस्तों ने दावा किया है कि जब वो अपनी कार चला रहा था, तब वो शराब के नशे में था. यही नहीं पुलिस के अनुसार घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों ने अंदाजतन बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कार ‘200 किलोमीटर प्रतिघंटा’ की स्पीड से चल रही थी.

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18 और 19 मई की दरमियानी रात कल्याणी नगर में पोर्शे कार से टक्कर में दो लोगों की मौत हुई थी. (फोटो- PTI)

पुणे पॉर्श कार हादसे (Pune Porsche accident) के नाबालिग आरोपी के साथियों के बयान सामने आए हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों लड़के घटना के वक्त नाबालिग के साथ कार मे मौजूद थे. उन्होंने कथित तौर पर बताया है कि नाबालिग आरोपी ने शराब पी रखी थी. इससे पहले जानकारी आई थी कि नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल उसकी मां शिवानी अग्रवाल के साथ बदल दिया गया था. पुलिस इन सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है.

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एनडीटीवी के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी के दोस्तों ने दावा किया है कि जब वो अपनी कार चला रहा था, तब वो शराब के नशे में था. यही नहीं पुलिस के अनुसार घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों ने अंदाजतन बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कार ‘200 किलोमीटर प्रतिघंटा’ की स्पीड से चल रही थी. इससे पहले घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों ने ये भी कहा था कि हादसे के बाद गुस्साई भीड़ द्वारा पकड़े जाने के समय लड़का "काफी नशे में" लग रहा था.

कार एक्सीडेंट मामले में जांच के दौरान सामने आया था कि नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल उसकी मां शिवानी अग्रवाल के साथ बदल दिया गया. इंडिया टुडे से जुड़े दिव्येश सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद से आरोपी मां शिवानी अग्रवाल फरार हैं. ब्लड सैंपल बदले जाने के आरोप में ससून अस्पताल के दो डॉक्टरों डॉ श्रीहरि हैलनोर और डॉ अजय तावड़े को गिरफ्तार किया गया था. डॉ हैलनोर ने आरोपी का ब्लड सैंपल लिया था. वहीं, डॉ. तावड़े अस्पताल में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं. उन पर आरोप है कि उनके निर्देश पर ही ब्लड सैंपल बदल दिया गया था. सैंपल बदलने के लिए डॉ हैलनोर को 3 लाख रुपये मिले थे.

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बता दें कि 18 और 19 मई की दरमियानी रात कल्याणी नगर में पोर्श कार से टक्कर में दो लोगों की मौत हुई थी. कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था. 22 मई को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को 5 जून तक चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन सेंटर भेजने का आदेश दिया था.

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