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ट्रंप को टैरिफ मामले में अस्थायी राहत मिली, लेकिन हार्वर्ड को लेकर कोर्ट ने दूसरा झटका दिया

Donald Trump ने Tariff मामले में ट्रेड कोर्ट के फैसले को अपील कोर्ट में चुनौती दी थी. अपील कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को राहत दी है. वहीं Harvard University मामले में कोर्ट ने उनको दूसरा झटका दिया है.

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टैरिफ मामले में ट्रंप को राहत मिली है. (फाइल फोटो: एजेंसी)

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) की ओर से लगाए गए टैरिफ (Reciprocal Tariff) पर रोक लगाई गई थी. ट्रेड कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप प्रशासन ने एक अपील कोर्ट में चुनौती दी थी. अपील कोर्ट ने ट्रेड कोर्ट के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है. यानी कि टैरिफ को लेकर ट्रंप जिस योजना पर काम कर रहे थे, वो अस्थायी रूप से फिर से बहाल हो गया है.

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अपील अदालत में ट्रंप प्रशासन की ओर से दलील दी गई कि टैरिफ पर रोक लगाने से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान होगा. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अपील कोर्ट ने अपने फैसले के लिए अपनी कोई राय नहीं बताई. न ही विस्तार से कोई तर्क दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 5 जून तक और ट्रंप प्रशासन को 9 जून तक जवाब देने का निर्देश दिया.

2 अप्रैल को ट्रंप ने दुनिया के लगभग 100 देशों पर भारी टैरिफ लगाया था. उन्होंने इस तारीख को ‘लिबरेशन डे’ बताया था. दरअसल, ट्रंप भारी टैरिफ की घोषणा करके देशों को ‘ट्रेड डील’ करने के लिए दबाव में डालने की नीति पर काम कर रहे हैं. अधिकतर देश व्यापार समझौते के लिए उनसे बात कर भी रहे हैं.

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ट्रंप ने ये फैसला अपने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके लागू किया है. ट्रंप के इसी फैसले को ट्रेड कोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने ट्रंप के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है. लेकिन अपील कोर्ट के फैसले के बाद, फिलहाल ट्रंप को राहत मिल गई है. क्योंकि इससे ट्रंप को व्यापार समझौतों के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.

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हार्वर्ड मामले में ट्रंप को झटका

इस बीच हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मामले में ट्रंप को एक और झटका लगा है. ट्रंप इस विश्वविद्यालय को लगातार निशाना बना रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा दी थी. यूनिवर्सिटी ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी. एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के इस फैसले पर रोक लगा दी थी.

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29 मई को इस मामले पर फिर से सुनवाई हुई. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जज ने कहा कि ट्रंप के फैसले पर रोक लगी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि जब तक ये मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, तब तक ट्रंप सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी.

वीडियो: दुनियादारी: ट्रंप के टैरिफ़ को US कोर्ट ने अवैध क्यों ठहराया? मस्क क्यों हुए दूर?

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