पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 7 अगस्त की सुबह नूह और गुरुग्राम में हो रहे बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगाई. कोर्ट ने सवाल किया कि जिन इमारतों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, क्या वो किसी एक खास समुदाय के लोगों की हैं? क्या सरकार कानून-व्यवस्था की आड़ में ऐसा कर रही है?
"क्या जातीय संहार हो रहा?"- बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट ने पूछा, क्या जवाब देगी हरियाणा सरकार?
जातीय संहार को अंग्रेज़ी में 'एथनिक क्लिनसिंग' कहा जाता है. इसका मतलब है किसी जगह से एक खास समुदाय को हटाने के लिए बल या धमकी का इस्तेमाल करना.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस जारी किया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,
"मुद्दा ये भी है कि क्या कानून-व्यवस्था की आड़ में किसी एक खास समुदाय की इमारतों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है? और क्या राज्य सरकार जातीय संहार की कोशिश कर रहा है?"
जातीय संहार को अंग्रेज़ी में 'एथनिक क्लिनसिंग' कहा जाता है. इसका मतलब है किसी जगह से एक खास समुदाय को हटाने के लिए बल या धमकी का इस्तेमाल करना. कोर्ट हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के बयान पर टिप्पणी कर रहा था. इसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सांप्रादयिक हिंसा की जांच कर रही है और बुलडोज़र इलाज का हिस्सा है.
‘कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया’कोर्ट ने अंग्रेज़ी के लेखक और इतिहासकार लॉर्ड एक्टन के एक उद्धरण के ज़रिए कहा,
"सत्ता भ्रष्ट करती है. और निरंकुश सत्ता आपको पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है. बिना किसी नोटिस के लोगों के घर गिराए जा रहे हैं. ज़ाहिर है कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराया जा रहा है."
कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. इसमें उन्हें बताना होगा कि नूह और गुरुग्राम में पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने कितनी इमारतें गिराई हैं? क्या इससे पहले मालिकों को कोई नोटिस दिया गया था?
पुलिस के डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने अधिकारियों को हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोज़र की कार्रवाई रोकने के लिए कहा था. इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया. नूह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा में सांप्रादयिक झड़पें हुई थीं. इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी. पिछले 4 दिनों में करीब 350 झोपड़ियों और 50 पक्के घरों को गिराया गया है.
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