केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा के एक दिन बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए इस योजना को मंजूरी दे दी है. केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है. रविवार, 25 अगस्त को हुई बैठक में शिंदे कैबिनेट ने UPS को हरी झंडी दे दी है. राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने इसी साल यानी मार्च 2024 से ही UPS को लागू करना का फैसला किया है.
महाराष्ट्र सरकार ने UPS को दी मंजूरी, नई पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना
मोदी कैबिनेट ने एक दिन पहले ही यानी 24 अगस्त को Unified Pension Scheme को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नई पेंशन स्कीम की जानकारी देते हुए कहा था कि राज्य सरकारें भी इस स्कीम का मॉडल इस्तेमाल कर सकती हैं.

मोदी कैबिनेट ने एक दिन पहले ही यानी 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नई पेंशन स्कीम की जानकारी देते हुए कहा था कि इसके तहत केंद्र के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य सरकारें भी इस स्कीम का मॉडल इस्तेमाल कर सकती हैं.
अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने UPS को लागू करने का एलान किया है. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार UPS इस साल मार्च से प्रभावी होगा और इसका फायदा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा.
24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बताते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि UPS केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारी पहले से चल रही NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) या UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं.
UPS में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करेगा, और सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का साढ़े 18% कंट्रीब्यूट करेगी. इसके अलावा UPS में पेंशन की रकम भी तय की गई है. UPS के तहत कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन उसके सर्विस के समय पर डिपेंड करेगी.
अगर 25 साल की सर्विस हो गई है, तो आखिरी 12 महीनों की जो सैलेरी है, उसके एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पैसा पेंशन के तौर पर मिलेगा. अगर 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा का समय हुआ है, तब पेंशन की रकम सर्विस के सालों के हिसाब से तय की जाएगी.
नई योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन की गारंटी दी गई है. UPS में कर्मचारी के परिवार को भी ध्यान में रखा गया है. अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उनके परिवार को पेंशन मिलेगी. कर्मचारी को जो पेंशन मिल रही थी, उस रकम का 60 फीसदी हिस्सा परिवार को मिलेगा. इससे कर्मचारी के डिपेंडेंट्स की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
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