दिल्ली दंगों के आरोपी को तिहाड़ से गेस्ट हाउस में शिफ्ट क्यों कर दिया गया है?
आसिफ इक़बाल तन्हा पर जामिया में हिंसा का भी आरोप है.
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जामिया के छात्र आसिफ इक़बाल तन्हा पर दिल्ली दंगों की साजिश का आरोप है. (फोटो - इंडिया टुडे)
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इक़बाल तन्हा को किसी गेस्ट हाउस में शिफ्ट करने का निर्देश दिया. दरअसल, शुक्रवार 4 दिसंबर से आसिफ की परीक्षाएं शुरू हुई हैं. जेल प्रशासन को ऐसा निर्देश इसलिए दिया गया ताकि आसिफ को पढ़ाई करने और परीक्षाएं देने में कोई दिक्कत न हो. हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट को दिए आदेश में ये भी कहा कि आसिफ इक़बाल को अपने साथ पढ़ाई की चीज़ें ले जाने की भी अनुमति दी जाए. उसे अगर इससे संबंधित दूसरी चीजों की ज़रूरत हो, तो वो भी उपलब्ध कराई जाएं. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसे लाजपत नगर के गेस्ट हाउस ले जाया जा सकता है. हाई कोर्ट ने कहा कि आसिफ को 4, 5 और 7 दिसंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्थित उसके एग्जाम सेंटर ले जाया जाए. जब परीक्षाएं ख़त्म हो जाएं तो उसे वापस जेल लेकर आया जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि गेस्ट हाउस स्टे के दौरान दिन में एक बार उसे अपने वकील से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी जाए.
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