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खाना हेल्थ के लिए कितना अच्छा, अब फूड डिलीवरी कंपनियां आपको ये भी बताएंगी

FSSAI के नए निर्देश के मुताबिक अब फूड डिलीवर करने वाली कंपनियों को ये भी बताना होगा कि खाने से एलर्जी तो नहीं हो जाएगी

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(फोटो: पीटीआई)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने एक नया निर्देश जारी किया है. इसके मुताबिक फूड बिजनेस करने वाली कंपनियां जैसे कि Swiggy और Zomato को अब से अपने ऐप पर खाने की चीजों में मौजूद न्यूट्रिशन की मात्रा भी बतानी होगी. इसके साथ ही उन्हें हर फूड आइटम्स को लेकर एलर्जी संबंधी भी जानकारी देनी होगी.

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FSSAI ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को ये जानकारी रहे कि वे किस तरह की चीजें खा रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन कितना है और उससे कोई एलर्जी तो नहीं होगी.

द मिंट की खबर के मुताबिक FSSAI के मुख्य कार्यकारी अरुण सिंघल ने एक इंटरव्यू में कहा,

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'Swiggy और Zomato जैसी कंपनियों को ऑनलाइन अपने मेन्यू में अब से ये जानकारी जोड़नी होगी. उन्हें अपने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को ये निर्देश देना होगा कि फूड आइटम्स की न्यूट्रिशन वैल्यू बताई जाए, यानि कि उस चीज को खाने से व्यक्ति को कितनी कैलोरी (Kcal में) प्राप्त होगी. इसके साथ ही उस फूड आइटम्स से एलर्जी संबंधी जानकारी भी बताई जाए.'

अरुण सिंघल ने आगे कहा,

‘ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को पता रहे कि वे किस तरह का फूड ऑर्डर कर रहे हैं और उसमें कितना न्यूट्रीशन और एलर्जिक कंटेंट है. लोगों को पता होना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं. पैकेज्ड फूड में तो ऐसी जानकारियों वाले लेबल लगे रहते हैं, लेकिन जो चीजें पकाकर बेची जाती हैं, जैसे - दाल मखनी या बटर चिकन, इनमें ये जानकारी नहीं होती है. ऐसी जानकारियां देने से लोग स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाएंगे.’

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उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द

FSSAI की तरफ से ये भी बताया गया है कि रेस्टोरेंट्स को भी इस नियम का पालन करना होगा और अपने प्रोडक्ट्स में मौजूद न्यूट्रिशन की मात्रा को सार्वजनिक करना होगा. अरुण सिंघल ने बताया कि कुछ फूड चेन्स पहले से ही इसका पालन कर रहे थे, लेकिन एक जुलाई से यह सबके लिए अनिवार्य होगा.

देश की शीर्ष खाद्य नियामक संस्था FSSAI ने अपने स्थानीय निदेशकों को यह निर्देश दिया है कि सभी जगहों पर नए नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए.

संस्था के अधिकारी ने कहा,

'यदि कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर इसका पालन करने से चूकता है तो उसे नियमों का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद भी यदि नए नियमों का पालन नहीं होता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.'

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