उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखनऊ (Lucknow) में एक पालतू पिटबुल (Pit bull) कुत्ते ने 80 साल की अपनी मालकिन को जान से मार डाला. इस घटना ने जहां लोगों को हैरान कर दिया है, वहीं कुत्ते पालने वालों में भी डर पैदा कर दिया है. लोग जानवरों को, खास तौर पर कुत्ता पालने के नियमों के बारे में भी पूछ रहे हैं. ऐसे में कुत्ता पालने के शौकीनों को इन नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है.
लखनऊ पिटबुल हमले के बाद डॉग लवर्स इन्हें पालने के ये नियम जान लें
लखनऊ में एक पालतू पिटबुल ने अपनी 80 साल की मालकिन को जान से मार डाला.

ये एक आम नियम है, लेकिन ज्यादातर डॉग ओनर इसका पालन नहीं करते. नियम ये कि अगर आप कुत्ता पालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. लगभग हर नगर निगम की वेबसाइट पर पेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद है. अगर कोई पेट बिना लाइसेंस के मिलता है तो मालिक को जुर्माना भी देना पड़ सकता है. हाल में खबर आई थी कि आगरा में तो नगर निगम कुत्ते के मालिक के पड़ोसी से नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट लेने पर भी विचार कर रहा है.
लल्लनटॉप के टेक एक्सपर्ट सूर्यकांत भी डॉग लवर हैं. उनके पास दो कुत्ते हैं. वो इन नियमों के बारे में बताते हैं-
कितना खतरनाक है कुत्ता पालना, कैसे पता चले?लाइसेंस का प्रोसेस काफी सिंपल होता है. इसमें पेट से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स सब्मिट करने होते हैं और लाइसेंस मिल जाता है. अपने पेट को वहां ले जाने की भी कोई जरूरत नहीं होती.
इस पर जानकारी देते हुए हमारे साथी सूर्यकांत ने कहा,
कोई कुत्ता कितना खतरनाक है इस बात का पता उसके बाइट फोर्स से पता चलता है. बाइट फोर्स यानी काटने के दौरान दांतों पर पड़ने वाला दबाव. इसे बाइट फोर्स नाम की डिवाइस से नापा जाता है. जैसे कि अमेरिकन पिटबुल की बाइट फोर्स 240-330 PSI तक होती है. वहीं गोल्डन रिट्रिवर की बाइट फोर्स लगभग 190 PSI तक होती है. इसके अलावा कुत्ते की ट्रेनिंग पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है.
सूर्यकांत एक सलाह भी देते हैं. बताते हैं कि कुत्ते खरीदने के लिए KCI (Kennel Club Of India) जैसी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है. इन पर सभी कुत्ते सर्टिफाइड होते हैं और उनका लाइसेंस भी बना होता है. वो कहते हैं,
कुत्तों को सही तरह से ट्रेन करना सबसे जरूरी है. अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए सर्टिफाइड ट्रेनर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं जहां उन्हें घर-परिवार में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है.
वहीं कुत्ता पालने के लाइसेंस को लेकर वेटरनरी डॉक्टर अभिनव वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया-
लखनऊ में लाइसेंस लेने के लिए नगर निगम में काउंटर ओपन किया गया है जिसमें वैक्सीनेशन करवाने के बाद एक चार्ज देना पड़ता है. इसके बाद लाइसेंस मिल जाता है. लखनऊ में अभी तक 4824 लाइसेंस दिए गए हैं जिससे 17 लाख रुपए रेवेन्यू आया है.
उधर लखनऊ की घटना के बाद स्थानीय नगर निगम ने पिटबुल कुत्ते के लाइसेंस की छानबीन शुरू कर दी है. अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है. ऐसे में पिटबुल को जब्त करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इसके अलावा नगर निगम ने खतरनाक ब्रीड जैसे अमेरिकन पिटबुल, रॉटविलर, साइबेरियन हस्की, डॉबरमैन पिन्सचर और बॉक्सर को पालने से बचने की अपील भी की है. साथ ही बताया है कि कुत्ता पालते हुए किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. नगर निगम के मुताबिक,
- पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए.
- प्रशिक्षित कुत्तों को ही पालना चाहिए.
- उनके खानपान की पूरी व्यवस्था की जाती रहनी चाहिए.
- छेड़खानी और मांसाहार भोजन देने से बचना चाहिए.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जिन कुत्तों को भारत में पालना बैन है उनमें ये 9 शामिल हैं-
1. बोएरबोएल (boerboel)
2. बैनडॉग (bandog)
3. नेपोलिटन मास्टिफ (neapolitan mastiff)
4. अमेरिकन बुलडॉग (american bulldog)
5. अमेरिकन पिटबुल टेरियर्स (american pitbull terriers)
6. वुल्फडॉग (wolfdog)
7. प्रेसा कैनेरियो (presa canario)
8. फिला ब्रासिलयरो (fila brasiliero)
9. डोगो अरजेंशन (Dogo argention).
देखें वीडियो- यूपी: राजधानी लखनऊ में पिटबुल कुत्ते ने मालकिन का पेट फाड़कर मांस निकाला!