हाईकोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ तीनों आरोपियों को जमानत दी है. कोर्ट ने आरोपियों को दो लाख का बॉन्ड भरने के लिए कहा है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि तीनों आरोपी कोर्ट की अनुमति के बगैर मुंबई छोड़कर नहीं जा सकतीं हैं. हर दूसरे दिन इन्हें क्राइम ब्रांच के सामने हाजिरी देनी होगी. आरोपी तीनों डॉक्टरों को नायर अस्पताल में भी जाने की इजाजत नहीं है. तीनों डॉक्टर तब तक सस्पेंड रहेंगी जब तक कि मुकदमा पूरा नहीं हो जाता.

बंबे हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है.
विशेष अदालत ने तीनों डॉक्टरों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद तीनों डॉक्टरों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था. विशेष अदालत ने यह कहते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी कि आरोपी डॉक्टरों के फरार होने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है.
क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. इसमें डॉक्टर पायल तड़वी के मोबाइल से मिला सुसाइड नोट भी शामिल है.
पायल ने सुसाइड नोट में लिखा था,
अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए मम्मी-पापा मैं आप लोगों से माफी मांगती हूं. मैं जानती हूं कि मैं आप लोगों के लिए कितनी खास हूं. आप लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया है. लेकिन इस मुकाम पर चीजें असहनीय हो गई हैं. मैं उनके साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती हूं.
...पूरी कोशिश के बावजूद हालात सुधर नहीं रहे हैं. मैं मानसिक रूप से परेशान हो गई हूं. यहां काम करने के लिए माहौल ठीक नहीं है. माहौल बदलेगा, इसकी उम्मीद खो चुकी हूं. क्योंकि मैं जानती हूं कि ये नहीं बदलेगा. खुद के लिए आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं है. मेरी और स्नेहल की स्थिति के लिए मैं हेमा आहूजा, भक्ति मेहरा और अंकिता खंडेलवाल को जिम्मेदार ठहराती हूं. मैंने बहुत कोशिश की. कई बार आगे आई, मैडम से बात की लेकिन कुछ नहीं किया गया. मुझे सचमुच कोई रास्ता नहीं दिखा. मैं केवल अंत देख सकती हूं.
इस कदम को उठाने के लिए माफी मांगती हूं. अपनी दोस्त के बारे में काफी सोचा, मैं नहीं जानती कि कैसे स्नेहल इन तीनों का सामना करेगी. मैं उसे उनके सामने छोड़ने पर डरी हुई हूं.’
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