जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से 19 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.चाइनीज़ अंडो को लेकर पिछली बार जब शोर मचा था, तब जांच में कुछ खास सामने नहीं आया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल वेटर्नरी ऐंड एनिमल साइंस यूनीवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ लाइवस्टॉक प्रॉडक्ट टेक्नॉल्जी और सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन पोल्ट्री साइंस की रिपोर्ट्स में पाया गया कि 'चाइनीज़' अंडे सड़े हुए हो सकते हैं, पर वो प्लास्टिक के नहीं हैं. लेकिन ताज़ा PIL में नए सिरे से जांच चाही गई है.
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