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दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोफेसर मधु किश्वर को 17 साल पुराने हत्या की कोशिश के केस में बरी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोफेसर मधु किश्वर को 17 साल पुराने हत्या की कोशिश के केस में निर्दोष पाया.

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मधु किश्वर

मधु किश्वर, जो कि एक प्रोफेसर हैं और अक्सर बीजेपी सरकार के समर्थन में दिए गए अपने बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं, उन्हें 17 साल पुराने यानी 2008 के अटेम्प्ट-टू-मर्डर (हत्या की कोशिश) के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है.

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यह मामला उस समय का है जब किश्वर अपने संगठन ‘मानुषी’ के लिए काम कर रही थीं. वे किसी अवैध निर्माण की तस्वीरें ले रही थीं, तभी उनकी झड़प बसोया परिवार से हो गई. बसोया परिवार ही इन अवैध निर्माण के पीछे थे ऐसा मधु कीश्वर ने आरोप लगाया था. इसी झगड़े के बाद बसोया परिवार ने उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कराया था.

केस के दस्तावेज़ों के मुताबिक, जब किश्वर तस्वीरें ले रही थीं, तब बसोया परिवार ने उन्हें रोकने की कोशिश की और दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई.

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28 अक्टूबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित महाजन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह FIR बदले की भावना से दर्ज की गई थी, क्योंकि सबसे पहले शिकायत किश्वर ने की थी कि बसोया परिवार ने उन्हें रोका और उन पर हमला किया. इसके तुरंत बाद बसोया परिवार ने भी जवाबी शिकायत दर्ज कराई.

बसोया परिवार का आरोप था कि झगड़े के दौरान जब वे घायल हुए, तब किश्वर ने अपने ड्राइवर से कहा कि “इन पर गाड़ी चढ़ा दो.” 

हालांकि 2019 में ट्रायल कोर्ट ने भी किश्वर को दोषी नहीं माना था.

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हाईकोर्ट ने कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि किश्वर ने अगर ड्राइवर से गाडी चढाने के लिए भी कहा था, तो भी यह खुद को बचाने की कोशिश थी. सेल्फ-डिफेन्स था. कोर्ट ने माना कि झगड़ा बसोया परिवार ने शुरू किया था और किश्वर पर हमला किया था.

किश्वर पर IPC की धाराएं 307 (हत्या की कोशिश), 323 (मारपीट), और 506 (धमकी देना) लगाई गई थीं. FIR में यह भी कहा गया था कि बसोया परिवार ने दुकान अलॉटमेंट के लिए किश्वर से पैसे मांगे, और गुस्से में किश्वर ने गाड़ी चलाने को कहा जिससे टक्कर हुई, फिर किश्वर और ड्राइवर ने उन्हें पीटा.

लेकिन हाईकोर्ट ने सभी आरोपों को झूठा पाया और मधु किश्वर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया.

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