दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बीजेपी (BJP) नेता सैयद शाहनवाज हुसैन (Syed Shahnawaz Hussain) के खिलाफ रेप (Rape) का केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं. साथ ही पुलिस से तीन महीने में अपनी जांच पूरी करने को कहा गया है. मामला जनवरी 2018 का है. एक महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म के आरोपों के तहत FIR दर्ज करने की गुजारिश की थी. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने मामला दर्ज कर जांच का आदेश दिया है.
BJP नेता शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस चलेगा, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश!
महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन (Shahnawaz Hussain) ने फार्महाउस में उसका रेप किया, और जान से मारने की धमकी दी.

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की एकल जज पीठ ने पुलिस को आदेश देते हुए कहा है कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज की जाए. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा
“सभी तथ्यों को देखने के बाद मामले में FIR दर्ज करने को लेकर पुलिस की ओर से अनिच्छा नजर आ रही है. पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी.”
दिल्ली की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी थी. जनवरी 2018 में पीड़ित महिला ने निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की FIR दर्ज करने का गुजारिश की थी.
निचली अदालत ने क्या कहा था?इससे पहले निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है. संज्ञेय अपराध वो अपराध है जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती. उस वक्त पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता.
बता दें सैयद शाहनवाज हुसैन शाहनवाज हुसैन बिहार से MLC हैं. वो बिहार में जदयू-बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी थे. शाहनवाज हुसैन तीन बार सांसद भी रहे हैं. वो अटल सरकार में मंत्री भी रहे.
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