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'हमारे यहां शादी के बाद रेप, रेप नहीं माने जा सकते'

सरकार ने गुरूवार को साफ़ कह दिया, पति अगर पत्नी की मर्जी के बिना सेक्स करे तो वो क्राइम नहीं होगा.

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Source- Reuters (Symbolic)
केंद्र सरकार ने गुरूवार को संसद में ये कह दिया है कि इंडिया में मैरिटल रेप का कोई कांसेप्ट लागू नहीं हो सकता है. महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने रिटेन में दिया है. उनके जवाब के मुताबिक़ मैरिटल रेप को इंडिया की पढ़ाई-लिखाई, गरीबी, रीति-रिवाज, और सोसायटी की सोच के चलते लागू नहीं किया जा सकता. दुनिया के कई देशों में मैरिटल रेप के कानून हैं, पर भारत में संभव नहीं है. क्या है मैरिटल रेप? मैरिटल रेप को ऐसे समझिए, कि दो लोगों की शादी हुई. और शादी के बाद अगर मियां-बीवी में कोई दूसरे की मर्जी के बिना सेक्स करे. तो उसे मैरिटल रेप माना जाता है और सजा होती है.

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