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'थप्पड़ मारा, गला दबाया, फिर गाड़ी चढ़ा दी', गर्लफ्रेंड ने बड़े अफ़सर के बेटे पर लगाए गंभीर आरोप

ऊपर से प्रेशर के चलते पुलिस ने केस दर्ज करने तक से इनकार कर दिया था. पुलिस ने इन आरोपों को भी इनकार कर दिया है.

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पीड़िता ने दावा किया कि वो साढ़े चार साल से आरोपी के साथ रिलेशनशिप में है (फोटो- इंस्टाग्राम)

मामला महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे का है. एक महिला ने आरोप लगाए हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे गाड़ी से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की. आरोपी का नाम अश्वजीत गायकवाड़ (Ashwajit Gaikwad) है. प्रशासन के एक बड़े नौकरशाह का बेटा है. 

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पीड़िता प्रिया सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर घटना की जानकारी शेयर की. लिखा कि ऊपर से प्रेशर के चलते पुलिस ने केस दर्ज करने तक से इनकार कर दिया था. अब मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. अब पुलिस ने भी आरोपी और दो अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. हालांकि, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है.

'ड्राइवर को बोला - उड़ा दो!'

आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ के पिता महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. नाम है, अनिल गायकवाड़.  

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प्रिया सिंह के पोस्ट के मुताबिक, घटना 11 दिसंबर की है. सुबह करीब 4 बजे ठाणे के एक होटल के पास आरोपी अश्वजीत ने कथित तौर पर प्रिया सिंह को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की. घटना में पीड़िता के पूरे शरीर पर चोटें आई हैं. प्रिया सिंह ने लिखा:

उस दिने मेरा बॉयफ्रेंड कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था. मैंने उससे अकेले में बात करने को कहा. मैं उसका इंतजार कर रही थी. तभी वो अपने दोस्त रॉमिल पाटिल के साथ मेरे पास आया. उसके दोस्त ने मुझे नीचा दिखाया. वो दोनों मेरे साथ गाली-गलौज करने लगे. 

तभी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे थप्पड़ मारा और मेरा गला दबाने की कोशिश की. मैंने विरोध किया तो उसने मेरे हाथ पर काटा, मुझे पीटा और मेरे बाल खींचे. उसके दोस्त ने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया. वो अपनी गाड़ी की तरफ गए. मैं गाड़ी से अपना पर्स और फोन लेने वहां गई. तभी मेरे बॉयफ्रेंड ने अपने ड्राइवर सागर से कहा कि इसे उड़ा दो. ड्राइवर ने गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दी. 

प्रिया सिंह ने आगे लिखा कि आधे घंटे बाद वहां से गुजर रहे एक शख्स ने उन्हें देखा और पुलिस को बताया. फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया. कुछ देर बाद आरोपी का ड्राइवर देखने भी आया था, कि वो ज़िंदा हैं या मर गईं.

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पीडि़ता ने पुलिस पर केस न दर्ज करने के आरोप लगाए थे. पुलिस ने आरोपों को खारिज कर दिया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया कि घटना की जांच चल रही है और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. अश्वजीत गायकवाड़ और ड्राइवर समेत दो अन्य के खिलाफ IPC की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 279 (तेज गाड़ी चलाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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