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2 जून को सरेंडर नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल? जमानत बढ़ाने की अपील में क्या कहा?

अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

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सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद सरेंडर करना होगा. (फोटो- PTI)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इसके लिए उन्होंने कई मेडिकल टेस्ट करवाने का हवाला दिया है. एक जून को उनकी जमानत की समयसीमा खत्म हो रही है. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि उन्हें लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद यानी 2 जून को सरेंडर करना होगा.

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आम आदमी पार्टी के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है. उनका कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है. ये किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है. पार्टी का कहना है कि मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने केजरीवाल की जांच की है और बताया है कि उन्हें PET-CT स्कैन और कई दूसरे टेस्ट करवाने की जरूरत है. इसके लिए उन्होंने सात दिन का समय मांगा है.  ये याचिका 26 मई को दाखिल की गई है.

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि हिरासत से बाहर रहने और डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बावजूद केजरीवाल अपना वजन नहीं बढ़ा पाए हैं. उन्होंने कहा कि कीटोन लेवल ज्यादा बढ़ने और अचानक वजन कम होने से उन्हें किडनी और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा हो सकता है. इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि पूरे शरीर का PET स्कैन करवाने के साथ दूसरी जांच करवाएं.

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हाल में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्हें जानबूझकर इंसुलिन नहीं दी गई थी. मुख्यमंत्री ने दावा किया था, 

"मुझे 15 दिन तक इंसुलिन नहीं दी गई. मेरा शुगर लेवल 300-350 पहुंच गया. इतने दिन अगर इंसुलिन न दी जाए तो किडनी और लीवर खराब हो सकते हैं. मैं 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूं. दिन में चार इन्जेक्शन लेता था. लेकिन इन्होंने रोक दिए और कोर्ट में याचिका के बाद देना शुरू किया."

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21 मार्च को शराब नीति मामले में कई घंटों की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वे हिरासत में थे. 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की मांग पर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी. कहा गया था कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे. साथ ही उन आधिकारिक फाइलों पर साइन नहीं करेंगे, जब तक उसमें दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) की मंजूरी जरूरी नहीं हो. इसके अलावा केजरीवाल मौजूदा केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.

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