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गोहत्या का आरोप लगाकर पशुपालन अधिकारी को ही पीट दिया, 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

आरोपियों ने अधिकारी पर बकरी पालन केंद्र की जगह "गोहत्या केंद्र" चलाने और "गाय की हड्डियां बेचने" का आरोप लगाते हुए मारपीट की.

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आरोपियों ने अधिकारियों को जगह खाली करने की धमकी दी, और कहा कि वो यहां एक गौशाला स्थापित करना चाहते हैं. (फोटो- PTI)

गुजरात के बनासकांठा में पुलिस ने “गोहत्या” का आरोप लगाते हुए राज्य पशुपालन अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में लगभग 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपियों में से तीन की पहचान हो गई है. पुलिस का कहना है कि मामले की कड़ाई से जांच की जा रही है.

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बनासकांठा पुलिस ने जिले के मोटा जामपुरा गांव में बने बकरी प्रजनन केंद्र के असिस्टेंट डायरेक्टर वजाभाई पटेल की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 20 आरोपियों में से तीन की पहचान मानसिंह चौधरी, राजू पंचाल और बाबर पंचाल के रूप में हुई है.

गाय की हड्डियां बेचने का आरोप लगाया!

रिपोर्ट के अनुसार कथित घटना 26 सितंबर को हुई. पटेल अपने कर्मचारियों के साथ बकरी पालन केंद्र पर मौजूद थे. उन्होंने आरोप लगाया कि दोपहर करीब 2 बजे करीब 20 लोग उनके कार्यालय में घुस आए और उन पर "गोहत्या केंद्र" चलाने और "गाय की हड्डियां बेचने" का आरोप लगाया. आरोप लगाया कि आरोपियों ने कथित तौर पर केंद्र में मौजूद सरकारी अधिकारियों के नाम और जातियां भी पूछी.

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पटेल ने आगे बताया कि आरोपियों ने उन्हें एक वीडियो दिखाया जिस पर उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वीडियो में जो जगह दिख रही है वो बकरी प्रजनन केंद्र से एक किलोमीटर दूर है. आरोपियों ने केंद्र में मौजूद अधिकारियों की बात नहीं सुनी और उन्हें गालियां देने लगे और पीटना शुरू कर दिया.

जातिवादी गालियां दी

शिकायत में ये भी कहा गया है कि आरोपियों में से एक ने अनुसूचित जाति से आने वाले एक स्टाफ के लिए जातिवादी गालियों का इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं आरोपियों ने मोबाइल फोन पर स्टाफ का जबरन वीडियो रिकॉर्ड किया और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पटेल ने ये भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें जगह खाली करने की धमकी दी, और कहा कि वो यहां एक गौशाला स्थापित करना चाहते हैं.

मामले को लेकर जिले के पुलिस उपाधीक्षक सीएल सोलंकी ने बताया कि आरोपी तथाकथित गौरक्षक हैं. पुलिस मामले में सख्त कार्रवाई करने प्रक्रिया में हैं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है. आगे की जांच जारी है.

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