यूनियन बजट 2026 में सेनाओं को लेकर एक प्रावधान जारी किया गया. नए प्रावधान के तहत सिर्फ उन सैनिकों को इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी, जो सर्विस के दौरान या सर्विस की वजह से बढ़ी हुई डिसेबिलिटी के कारण सेना से बाहर किए गए. लेकिन उन सैनिकों को टैक्स छूट से बाहर रखा गया, जो डिसेबिलिटी के साथ ही अपनी पूरी सर्विस करके रिटायर हुए हैं. इस प्रावधान पर अब विवाद खड़ा हो गया है. देखें वीडियो.
बजट 2026 में आर्मी के किस प्रावधान पर विवाद खड़ा हो गया?
यूनियन बजट 2026 में सेनाओं को लेकर एक प्रावधान जारी किया गया.
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