The Lallantop
Logo

"महिला की बॉडी पर सेक्शुअल कमेंट करना यौन उत्पीड़न", केरल हाई कोर्ट की टिप्पणी

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला के 'बॉडी स्ट्रक्चर' (Figure comment sexual harassment) पर कमेंट करना यौन टिप्पणी है.

Advertisement

किसी भी महिला के 'बॉडी स्ट्रक्चर' पर कमेंट करना यौन टिप्पणी है. ये यौन उत्पीड़न (Figure comment sexual harassment) के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा. ऐसा कहना है केरल हाईकोर्ट का. जस्टिस ए बदरुद्दीन की बेंच ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) के एक पूर्व कर्मचारी की याचिका को खारिज करते हुए ये बात कही है. याचिका में संस्थान की एक महिला कर्मचारी की ओर से दायर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था. पूरा मामला जानने के लिए देखें वीडियो.
 

Add Lallantop as a Trusted Sourcegoogle-icon
Advertisement

Advertisement
Advertisement