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विमल इलायची ऐड पर शाहरुख-अजय-टाइगर ने दिया जवाब, तुकाराम मुंढे ने शुरू की कार्रवाई

महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने बताया कि तीनों अभिनेताओं की ओर से नोटिस का जवाब मिल चुका है. और तीन में से दो अभिनेताओं ने सुनवाई की मांग की थी. दोनों की सुनवाई पूरी हो गई है. अब आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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तीनों एक्टर्स ने विमल इलायची के मामले में FDA नोटिस का जवाब दे दिया है (COURTSEY- India Today)

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  • महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर नोटिस जारी किया था और उनकी सुनवाई पूरी हो चुकी है।
  • FDA ने यह नोटिस इसलिए जारी किया क्योंकि विमल इलायची का विज्ञापन पान मसाले के समान सरोगेट उत्पाद को प्रमोट करता है, जो महाराष्ट्र में प्रतिबंधित है और फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
  • तिनों अभिनेताओं से मिली जवाबी कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र FDA इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अभी तक इस कार्रवाई का अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया है।

बीते दिनों विमल इलायची के ऐड (Vimal Elaichi Ad) को लेकर बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेजा गया था. ये नोटिस महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (Maharashtra FDA) की ओर से भेजा गया था. FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने बताया कि तीनों एक्टर्स ने FDA के नोटिस का जवाब दिया है. तीन में से दो एक्टर्स ने सुनवाई की भी मांग की थी. अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और अथॉरिटी का कहना है कि वह इस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है.

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ANI की रिपोर्ट के मुताबिक FDA ने इस पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी दी है. जानकारी देते हुए कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने कहा,

‘उन नोटिस के संबंध में तीनों के जवाब मिल गए हैं. उनमें से दो ने सुनवाई की मांग की थी. उनकी सुनवाई कल पूरी हो गई और हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं.’

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पान मसाला विज्ञापन के लिए गया था नोटिस

महाराष्ट्र FDA ने तीनों बॉलीवुड एक्टर्स को विमल इलायची विज्ञापन में दिखने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था. संस्था का आरोप है कि यह कैंपेन विमल पान मसाला के लिए सरोगेट (Similar Product) विज्ञापन है. वो पान मसाला जो महाराष्ट्र में प्रतिबंधित प्रोडक्ट है. नोटिस में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ से ब्रांड एंडोर्सर के तौर पर उनकी भूमिकाओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था. उनसे पूछा गया था कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए. FDA ने उनके एंडोर्समेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी मांगे थे, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट, कैंपेन ब्रीफ, पेमेंट की जानकारी और उचित जांच-पड़ताल के सबूत शामिल थे.

गुमराह करने वाले विज्ञापन का आरोप

FDA ने 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' की धारा 24 के तहत नोटिस भेजा था. ये धारा खाने-पीने की चीजों के गुमराह करने वाले और फर्जी विज्ञापनों से जुड़ी है. इसमें धारा-53 का भी जिक्र किया गया है. इसके तहत गुमराह करने वाले खाने-पीने के विज्ञापन को पब्लिश करने में शामिल किसी भी व्यक्ति पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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FDA का कहना है कि ऐसे कैंपेन को प्रमोट करने वालों की भी जवाबदेही है. FDA ने कहा कि सेलिब्रिटीज, मैन्युफैक्चरर या एडवर्टाइजर की ओर इशारा करके अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते. मुंढे ने पहले विज्ञापन से जुड़े नियमों की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले, व्यक्ति या संस्था पर जिम्मेदारी डालते हैं. इसमें पूरी सावधानी बरतने की जिम्मेदारी भी शामिल है. तीनों एक्टर्स से जवाब मिलने और सुनवाई पूरी होने के बाद, महाराष्ट्र FDA अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रहा है. हालांकि FDA ने अभी तक एक्टर्स के खिलाफ चल रही कार्रवाई का फाइनल नतीजा नहीं बताया है. 

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