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बच्ची को देख मां के लिए कहा- 'कौन से वाले पापा', 5 साल बाद कोर्ट ने शख्स को दोषी माना, अब सजा होगी

खबर है कि ये बात कहने पर दिल्ली की एक अदालत ने गिरधारी लाल पर सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले में उसे दोषी करार दिया है. कोर्ट के मुताबिक, ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं था.

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महिला को अपमानित करने वाला दोषी करार. (सांकेतिक तस्वीर/Courtesy- ITG)

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  • दिल्ली की एक अदालत ने गिरधारी लाल को IPC की धारा 509 के तहत दोषी करार दिया है, क्योंकि उसने एक महिला को अपमानित करने वाली टिप्पणी की थी जो महिला और उसके बच्चे के पिता के बारे में थी।
  • 23 मार्च 2021 को हुई घटना में गिरधारी लाल ने महिला की बच्ची को चुप कराने के लिए कही गई बात को गलत अर्थों में लिया और उस पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद महिला के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
  • अदालत ने कहा कि गिरधारी लाल की टिप्पणी महिला का अपमान करने का इरादा दर्शाती है, और अब दोषी को संभावित तीन साल जेल या जुर्माने की सजा हो सकती है, जिसकी आगे सुनवाई होगी।

दिल्ली की रहने वाली प्रियंका (बदला हुआ नाम) एक दिन अपनी छोटी बच्ची के साथ सड़क से कहीं जा रही थीं. बच्ची रो रही थी. तो प्रियंका ने उसे चुप कराने के लिए कहा, ‘देखो पापा आ गए, रो मत.’ उसी समय सड़क के किनारे कपड़े प्रेस करने वाला गिरधारी लाल बैठा था. प्रियंका की बात सुनकर उसने कहा, ‘कौन से वाले पापा?’

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खबर है कि ये बात कहने पर दिल्ली की एक अदालत ने गिरधारी लाल पर सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले में उसे दोषी करार दिया है. कोर्ट के मुताबिक, ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं था. इस बात के जरिए महिला के कैरेक्टर और उसके बच्चे के पिता को लेकर गलत इशारा किया गया था. कोर्ट ने कहा कि ऐसी बात किसी महिला को अपमानित करने वाली हो सकती है. 

घटना 23 मार्च, 2021 की है. प्रियंका ने उस वक्त गिरधारी लाल और उसकी बात दोनों को नजरअंदाज कर दिया. लेकिन बाद में उसने अपने ससुर को इस बारे में बताया. इसके बाद ससुर ने पुलिस को जानकारी दी. मामले की सुनवाई के दौरान गिरधारी लाल ने खुद माना कि उसने ये बात कही थी. हालांकि उसका कहना था कि उसने ये बात किसी गलत इरादे से नहीं कही थी. लेकिन कोर्ट ने उसकी ये बात नहीं मानी. कोर्ट ने कहा कि किसी बात का मतलब सिर्फ उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उस समय के पूरे हालात से भी समझा जाता है.

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कोर्ट के मुताबिक, इस मामले में ऐसा कोई कारण सामने नहीं आया जिससे इस बात का कोई दूसरा या नॉर्मल मतलब निकाला जा सके. अदालत ने माना कि ये टिप्पणी महिला को अपमानित करने के इरादे से की गई थी. कोर्ट ने ये भी कहा कि घटना के वक्त वहां कोई दूसरा गवाह नहीं था. लेकिन इससे महिला की बात पर शक नहीं होता, क्योंकि वह खुद उस घटना के वक्त वहां मौजूद थीं और उनकी बात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया. 

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इसके बाद अदालत ने गिरधारी लाल को IPC की धारा 509 के तहत दोषी माना. इस धारा में किसी महिला का अपमान करने वाले शब्द, इशारे या हरकत के लिए 3 साल तक की जेल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है. फिलहाल कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है. उसे कितनी सजा मिलेगी, इस पर बाद में सुनवाई होगी.

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