2012 के धर्मस्थल रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. घटना के 14 साल बाद कोर्ट ने मामले की नए सिरे से स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं और अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की है. कोर्ट ने पिछली सीआईडी और सीबीआई जांच में सामने आई कथित खामियों और नजरअंदाज किए गए सबूतों पर गंभीरता जताई. 2023 में सबूतों की कमी के चलते एकमात्र आरोपी को बरी कर दिया गया था. पीड़िता की मां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब नई टीम से जांच कराने का आदेश दिया है.
14 साल पुराने Dharmasthala Rape Case की दोबारा जांच, SC ने दिए सिर्फ 90 दिन
धर्मस्थल रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल बाद नए सिरे से स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने नई टीम को तीन महीने में अंतिम रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा दी है.
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