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अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया गिरफ्तार, मां और भाई भी अरेस्ट

Atul Subhash Wife Arrested: अतुल सुभाष सुसाइड मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा और भाई अनुराग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पति को दहेज और अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के ‘झूठे’ मामलों में फंसाया है.

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Atul Subhash मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. (फ़ोटो - आजतक)

अतुल सुभाष सुसाइड मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया (Atul Subhash Wife Arrested), उनकी मां निशा और भाई अनुराग को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पत्नी निकिता सिंघानिया (Nikita Singhania) को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है, जबकि मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए हैं. निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया फिलहाल फरार हैं. उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. जौनपुर सहित कई इलाकों में सुशील की तलाश जारी है. पुलिस ने कहा है कि आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा. अभी उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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34 साल के अतुल एक AI इंजीनियर थे और बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे. 9 दिसंबर को 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो बनाने के बाद उन्होंने अपनी जान दे दी थी. अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया पर दहेज और अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के ‘झूठे’ मामलों में फंसाने के आरोप लगाए थे.

निकिता सिंघानिया UP के जौनपुर की रहने वाली हैं. शुक्रवार को बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया के जौनपुर में स्थित मकान पर नोटिस लगाया था. नोटिस में 3 दिन में बयान दर्ज करने के लिए कहा गया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट में निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया की तरफ से अंतरिम जमानत के लिए अर्जी डाली गई है. 

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अतुल ने क्या आरोप लगाए थे?

सुसाइड करने से पहले अतुल ने अपनी पत्नी पर ये आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने उनसे 3 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा था और उन्हें अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2019 में अतुल की शादी हुई थी. शादी के 2 साल बाद उनकी पत्नी ने उन पर दहेज उत्पीड़न और अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न सहित कई आरोप लगाए थे. अतुल ने सुसाइड से पहले ये भी दावा किया था कि फैमिली कोर्ट की एक जज ने मामला निपटाने के लिए उनसे 5 लाख रुपये मांगे थे. उन्होंने कहा था कि उन्हें 2 साल में 120 बार कोर्ट में पेश होना पड़ा. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जज के सामने ही उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि ‘सुसाइड क्यों नहीं कर लेते.’ आरोप ये भी है कि जज ये सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगीं. 

निकिता ने अतुल पर ये आरोप लगाए थे-

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, निकिता सिंहानिया ने अतुल और उनके परिवार पर कुल 9 केस दर्ज कराए थे. इनमें कई केस उन्होंने वापस ले लिए थे. इस मामले में निकिता का कहना है कि उनके वकील ने उन्हें जानकारी दिए बिना और बिना उनकी मर्जी के अतुल पर केस फाइल कर दिया था. अब मामले से जुड़ी FIR सामने आई है. अतुल की पत्नी ने जौनपुर कोतवाली में 24 अप्रैल, 2022 को ये FIR दर्ज कराई थी. इसमें अतुल के साथ-साथ उनकी मां अंजू देवी, पिता पवन मोदी और उनके छोटे भाई विकास मोदी को भी आरोपी बनाया गया है. FIR में कहा गया था-

“26 अप्रैल, 2019 को अतुल और निकिता सिंघानिया की शादी वाराणसी के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में हुई थी. शादी के बाद से ही अतुल सुभाष और उनका परिवार दहेज में 10 लाख रुपये मांगने लगा. पति शराब पीकर मारपीट करता था. अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न किया गया. नौकरीपेशा निकिता की सैलरी को पति अतुल सुभाष अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते थे. 16 अगस्त, 2019 को सास और ससुर ने निकिता के मायके जौनपुर में जाकर 10 लाख रुपये मांगे. इस कारण, अगले ही दिन 17 अगस्त, 2019 को निकिता के पिता की मौत हो गई. लोगों के समझाने पर पति अतुल सुभाष, पत्नी निकिता को लेकर बेंगलुरु आ गया. साथ में उनकी मां भी थीं. 17 मई, 2021 को अतुल ने निकिता और उनकी मां के साथ मारपीट की और फ्लैट से बाहर निकाल दिया. पुलिस से शिकायत की गई. पुलिस ने निकिता को कपड़े और डॉक्युमेंट दिलवाए जिसके बाद वो अपनी मां और बेटे को लेकर मायके चली आईं.”

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ये सब आरोप निकिता की ओर से अतुल पर लगाए गए थे. पत्नी ने अपने और उनके बेटे के लिए 2 लाख रुपये प्रति महीना के मेंटनेंस के लिए भी केस किया था. 

ये भी पढ़ें: अतुल सुभाष सुसाइड केस: FIR की कॉपी सामने आई, पत्नी का लगाया एक-एक आरोप पता चला

अतुल की मौत के बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. उन पर BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना) और 3(5) लगाई गई थी. BNS की धारा 3(5) में समूह में किए गए अपराध के लिए हर सदस्य को समान रूप से दोषी माना जाता है.

वीडियो: अतुल सुभाष केस में जज रीता कौशिक पर लगे आरोप, जानें उनके बारे में सब कुछ

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