सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़ित नाबालिग की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को अबॉर्शन की अनुमति देने को कहा है. कोर्ट ने ये आदेश 15 साल की नाबालिग के 30 हफ्ते से ज्यादा के गर्भ को गिराने संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान दिया. दरअसल, AIIMS की तरफ से नाबालिग रेप पीड़िता की 30 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को मेडिकल तरीके से टर्मिनेट करने की अनुमति के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी. अधिक जानने के लिए देखें वीडियो.
सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िताओं के अबॉर्शन पर केंद्र को क्या आदेश दिया?
ये मामला 15 साल की नाबालिग के 30 हफ्ते से ज्यादा के गर्भ को गिराने संबंधी याचिका से जुड़ा है.
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